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सिपाही हत्याकांड की सुनवाई अब चार को
Updated Sat, 23 Sep 2017 11:35 PM IST
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जौनपुर । शाहगंज जीआरपी थाना क्षेत्र में बाइस वर्ष पूर्व हुए तिहरे हत्याकांड में शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम बलराज सिंह की अदालत में गवाह पेश नहीं हुए। इसे संज्ञान में लेते हुए अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए चार अक्तूबर की तिथि मुकर्रर की है।
शाहगंज जीआरपी थाना क्षेत्र में बाइस वर्ष पूर्व चार फरवरी 1995 को दो बजे दिन में राइफल, पिस्तौल, रिवाल्वर से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कुछ लोग पुलिस लॉकअप में बंद चालक राजकुमार यादव को जबरन छुड़ा लेने गए थे। इस गोलीकांड में सिपाही अजय सिंह, सिपाही लल्लन सिंह तथा एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई थी। चारों तरफ भय और आतंक का माहौल व्याप्त हो गया था और अफरातफरी मच गई थी। मामले में रिपोर्ट सिपाही रघुनाथ सिंह ने दर्ज कराई थी। इसमें पूर्व सांसद उमाकांत यादव, राजकुमार यादव, धर्मराज यादव, महेंद्र, सूबेदार, बच्चूलाल सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामले की विवेचना कर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इस मामले में विचारण चल रहा है।
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शाहगंज जीआरपी थाना क्षेत्र में बाइस वर्ष पूर्व चार फरवरी 1995 को दो बजे दिन में राइफल, पिस्तौल, रिवाल्वर से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कुछ लोग पुलिस लॉकअप में बंद चालक राजकुमार यादव को जबरन छुड़ा लेने गए थे। इस गोलीकांड में सिपाही अजय सिंह, सिपाही लल्लन सिंह तथा एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई थी। चारों तरफ भय और आतंक का माहौल व्याप्त हो गया था और अफरातफरी मच गई थी। मामले में रिपोर्ट सिपाही रघुनाथ सिंह ने दर्ज कराई थी। इसमें पूर्व सांसद उमाकांत यादव, राजकुमार यादव, धर्मराज यादव, महेंद्र, सूबेदार, बच्चूलाल सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामले की विवेचना कर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इस मामले में विचारण चल रहा है।
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