फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   highcourt charge rs 20,000 fine on lawyer

मोदी-मुलायम पर मुकदमा दर्ज कराना पड़ा महंगा

Sat, 29 Mar 2014 03:11 PM IST
Updated Sat, 29 Mar 2014 03:11 PM IST
विज्ञापन
highcourt charge rs 20,000 fine on lawyer

नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, अजीत सिंह समेत कई नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दाखिल जनहित याचिका हाईकोर्ट ने हर्जाने के साथ खारिज कर दी है।

विज्ञापन


कोर्ट की टिप्पणी रही कि यह याचिका सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के इरादे से की गई और मांगों को बेतुका करार दिया। कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले अलीगढ़ के वकील खुर्शीद उर्ररहमान पर 20 हजार रुपये हर्जाना (कास्ट) भी लगाया है।
विज्ञापन


याची का कहना था कि राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्रों में बड़े-बड़े वादे करती हैं। चुनाव होने के बाद जब उनको बहुमत नहीं मिलता तो गठबंधन कर लिया जाता है और घोषणा पत्र में किए गए वादे दरकिनार हो जाते हैं। यह जनता के साथ धोखा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का फंडा

highcourt charge rs 20,000 fine on lawyer

मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि याचिका जनहित के लिए नहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने से इरादे से दाखिल की गई है।

खुर्शीद ने इसी मांग को लेकर एसीजेएम कक्ष संख्या आठ अलीगढ़ की अदालत में भी प्रार्थनापत्र दिया था। प्रार्थनापत्र में झूठे वादे करने के लिए उपरोक्त नेताओं के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 के तहत मुकदमा दाखिल करने की मांग की थी।

एसीजेएम ने उसके प्रार्थनापत्र पर थाना सिविल लाइंस से आख्या तलब कर ली थी। मुख्य न्यायाधीश ने इसे न्यायिक अधिकारी द्वारा किया गया गैरजिम्मेदाराना कार्य मानते हुए उन पर भी पचास हजार रुपये हर्जाना लगाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed