फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Hooter and light on cars

वाहनों से हटेंगे अवैध हूटर, बत्ती, चिह्न

Fri, 04 Mar 2016 11:37 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हाथरस
ब्यूरो/अमर उजाला, हाथरस Updated Fri, 04 Mar 2016 11:37 PM IST
विज्ञापन
Hooter and light on cars
कार पर हूटर अाैर कार - फोटो : फाइल फाेटाे
हाथरस। डीएम ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाबजूद वाहनों पर विभिन्न प्रतीक चिंह, झंडे, हूटर, लाल-नीली बत्ती लगाकर अनाधिकृत रूप से संचालित वाहनों की स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी वाहन स्वामियों के विरुद्ध तत्काल चालान काटकर ऐसे चिह्नों को हटवाने की कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


जिलाधिकारी शमीम अहमद खान ने बताया कि वाहनों पर लाल-नीली बत्ती, हूटर, किसी दल के झंडे, साइनबोर्ड, निशान या सिंबल या या ऐसे शब्द जिससे कि किसी कार्यालय या संस्था के चिंह मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली में वर्जित हैं। डीएम ने कहा है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाबजूद भी अनेक वाहनों पर प्रतीक चिन्ह, झंडे, हूटर, लाल-नीली बत्ती लगाकर अनाधिकृत रूप से वाहन चलाये जा रहे हैं।
विज्ञापन


डाक्टरों के वाहनों पर प्लस का निशान, वकीलों के वाहनों पर बैंड, राजनैतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं द्वारा अपने वाहनों पर दल के झंडे और उनके पद का नाम, प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया के वाहनों पर प्रेस, राजकीय कर्मचारियों के वाहन पर (प्रशासन, पुलिस, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग, आर्मी आदि) विभाग आदि का नाम अंकित करना कानूनन वर्जित है।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक, हाथरस को जारी पत्र में कहा है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी एवं अन्य पुलिस व ट्रैफिक अधिकारी तत्काल वैधानिक कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से वाहनों पर लगे चिंहों को तत्काल हटवाएं, यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। डीएम ने जिले में उच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन पर जोर देते हुए ऐसे वाहनों जिन पर विभाग के नाम या चिंह आदि अंकित हों, के स्वामियों के विरुद्ध तत्काल चालान काटकर उन चिंहों को हटवाने के लिए सभी प्रभारी निरीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed