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बिना रजिस्ट्रेशन फर्राटा नहीं भर पाएंगे ई-रिक्शा

Wed, 09 Mar 2016 12:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई Updated Wed, 09 Mar 2016 12:39 AM IST
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Not be able to fill the e-rickshaw without registering sprint
गाड़ी चलाना सीखना - फोटो : file photo

हरदोई। बिना रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस के ई- रिक्शा फर्राटा नहीं भर पाएंगे। परिवहन विभाग अब इन पर शिकंजा कसने जा रहा है। पहली अप्रैल से रजिस्ट्रेशन विहीन ई-रिक्शा का चालान काटने से लेकर सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।

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बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना लाइसेंस के दौड़ रहे रिक्शों पर ओवरलोडिंग भी हो रही है।

उधर, परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश ने ई- रिक्शा एवं ई-कार्ट के रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं। चालकों के लिए अलग से वाहन चालक लाइसेंस जारी करने व प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आदि के संबंध में निर्देश दिए थे। मगर इन निर्देशों पर अमल न हो सका जिसके कारण बिना रजिस्ट्र्रेशन, लाइसेंस के ही बड़ी संख्या में ई-रिक्शा दौड़ रहे हैं।
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इस संबंध में एआरटीओ प्रशासन ओपी सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में ई- रिक्शा एवं ई-कार्ट के संचालन की सूचनाएं मिली है। परिवहन आयुक्त के यहां से पत्र आ चुका है। पंजीकरण एवं निर्धारित नियमों के तहत चालकों के लिए लाइसेंस जरूरी है। एक अप्रैल से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

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