फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   North eastern railway restitution order

पूर्वोत्तर रेलवे को क्षतिपूर्ति का आदेश

Tue, 16 Feb 2016 08:10 PM IST
गोरखप़ुर। अमर उजाला ब्यूरो
गोरखप़ुर। अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 16 Feb 2016 08:10 PM IST
विज्ञापन
North eastern railway restitution order
गोरखपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने ट्रेन में बदइंतजामी और उससे यात्री को होने वाली दिक्कत की शिकायत पर रेलवे के खिलाफ फैसला सुनाते हुए जुर्माना लगाया है। मोहददीपुर क्षेत्र के कसया रोड निवासी वादी हरिश्चंद्र राय और शिवालानगर उत्तरी निवासी विवेक कुमार राय ने फोरम में परिवाद दायर किया था।
विज्ञापन


फोरम ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक, पश्चिमी रेलवे मुंबई के महाप्रबंधक और आईआरसीटीसी के महाप्रबंधक को आदेश दिया है के वे वादी को बतौर क्षतिपूर्ति तीस हजार रुपये एक माह के अंदर भुगतान करें अन्यथा दस प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। फोरम में वादीगण की ओर से बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव एडवोकेट का कथन था कि वादीगण ने तीन अगस्त 2009 को स्लीपर कोच से गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनल तक की यात्रा की।
विज्ञापन


एस 10 नंबर बोगी में पानी नहीं था जिससे उन्हें काफी दिक्कत हुई। कहने-सुनने के बाद गोंडा में पानी भरा गया। बोगी में गंदगी का अंबार था। भोजन भी खराब दिया गया। कोटा स्टेशन पर टीटीई और आरपीएफ की मदद से किन्नरों का दल बोगी में घुसकर यात्रियों से जबरन धन उगाही करने लगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


शिकायत करने के लिए परिवाद पुस्तिका भी नहीं दी गई। कहने पर कोई सुनवाई नहीं हुई, अलबत्ता रेलवे ने शिकायतों का विरोध किया। फोरम के अध्यक्ष विजय प्रकाश मिश्र और सदस्यगण राकेश कुमार सिंह और संगीता राय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed