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निवेश मित्र पोर्टल पर उद्यमी खुद कराएं रजिस्ट्रेशन
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निवेश मित्र पोर्टल पर उद्यमी खुद कराएं रजिस्ट्रेशन
गोरखपुर। अब उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना आसान हो गया है। निवेश मित्र पोर्टल के जरिए उद्यमी स्वयं रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही अनापत्ति पत्र भी हासिल कर सकते हैं। इस निवेश मित्र पोर्टल पर 20 सरकारी विभागों की 118 सेवाएं जोड़ी गई हैं, जिसका लाभ उद्यमी ले सकते हैं। उद्यमियों के साथ इस विभाग के जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इस पोर्टल के संबंध में जानकारी दी गई।
बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निवेश मित्र पोर्टल के प्रशिक्षण के दौरान संयुक्त आयुक्त उद्योग आशुतोष त्रिपाठी और उपायुक्त उद्योग आरके शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन निवेशमित्र पोर्टल पर उद्यमी स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एवं अनापत्ति पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
अब उन्हें विभागों में इस कार्य के लिये चक्कर नहीं लगाना पडे़गा। इसमें सभी दस्तावेज ऑनलाइन के माध्यम से ही जमा किया जा सकता है। इसमें शुल्क एकमुश्त जमा करने की सुविधा दी गई है।
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उद्योग बंधु सलाहकार विनय मौर्या ने बताया कि निवेश मित्र पर जितनी भी सेवाएं दी गई हैं सभी की समयसीमा जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित की गई है।
अमिताभ बनर्जी ने बताया कि उद्यमियों के विभिन्न विभागों से प्रोत्साहन एवं छूट की सारी जानकारी आनलाइन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं जनपद के उद्यमी, रश्मि सिंह, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, एके कुशवाहा, डीके सिंह, हरिगोविंद प्रसाद, राममिलन वर्मा, विजय प्रताप सिंह एवं उद्यमी सौरभ वर्मा, विजय कुमार शर्मा, राजीव त्रिपाठी, आकाश जालान आदि मौजूद रहे।
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गोरखपुर। अब उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना आसान हो गया है। निवेश मित्र पोर्टल के जरिए उद्यमी स्वयं रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही अनापत्ति पत्र भी हासिल कर सकते हैं। इस निवेश मित्र पोर्टल पर 20 सरकारी विभागों की 118 सेवाएं जोड़ी गई हैं, जिसका लाभ उद्यमी ले सकते हैं। उद्यमियों के साथ इस विभाग के जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इस पोर्टल के संबंध में जानकारी दी गई।
बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निवेश मित्र पोर्टल के प्रशिक्षण के दौरान संयुक्त आयुक्त उद्योग आशुतोष त्रिपाठी और उपायुक्त उद्योग आरके शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन निवेशमित्र पोर्टल पर उद्यमी स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एवं अनापत्ति पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
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अब उन्हें विभागों में इस कार्य के लिये चक्कर नहीं लगाना पडे़गा। इसमें सभी दस्तावेज ऑनलाइन के माध्यम से ही जमा किया जा सकता है। इसमें शुल्क एकमुश्त जमा करने की सुविधा दी गई है।
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उद्योग बंधु सलाहकार विनय मौर्या ने बताया कि निवेश मित्र पर जितनी भी सेवाएं दी गई हैं सभी की समयसीमा जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित की गई है।
अमिताभ बनर्जी ने बताया कि उद्यमियों के विभिन्न विभागों से प्रोत्साहन एवं छूट की सारी जानकारी आनलाइन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं जनपद के उद्यमी, रश्मि सिंह, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, एके कुशवाहा, डीके सिंह, हरिगोविंद प्रसाद, राममिलन वर्मा, विजय प्रताप सिंह एवं उद्यमी सौरभ वर्मा, विजय कुमार शर्मा, राजीव त्रिपाठी, आकाश जालान आदि मौजूद रहे।