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भवन स्वामी से होगी विज्ञापन एजेंसियों की वसूली

Wed, 29 Jun 2016 12:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर Updated Wed, 29 Jun 2016 12:36 AM IST
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municipal surcharge in gorakhpur
नगर निगम
नगर निगम मकान मालिकों से विज्ञापन एजेंसियों के जुर्माना की वसूली की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा न लेने वाले 12 एजेंसियों को नगर निगम ने चिह्नित किया है। इन 12 एजेंसियों ने जिन मकान पर होर्डिंग लगाई है उन मकान मालिकों से जुर्माना नगर निगम वसूलेगा। कार्रवाई के लिए फाइल नगर आयुक्त को भेज दी गई है।
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नगर निगम क्षेत्र के अंदर ऐसे भवन जिनके छतों या दीवारों का उपयोग व्यवसायिक हो रहा है उनसे भी अब नगर निगम टैक्स लेगा। ऐसे घरों की छत और दीवार जिस एजेंसी की होर्डिंग है अगर वह नगर निगम में रजिस्ट्रड नहीं है तो ऐसी दशा में मकान मालिक को टैक्स देना होगा। टैक्स नहीं देने की दशा में मकान मालिक से प्रतिदिन का 500 रुपये नगर निगम जुर्माना लेने का प्रावधान किया है। पिछले दिनों नगर निगम ने इसके लिए टेंडर करवाया था। जिसमें केवल 12 विज्ञापन एजेंसियों ने ही हिस्सा लिया। जबकि 12 एजेंसियों ने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। इन एजेंसियों को नगर निगम द्वारा चिह्नित कर लिया गया है। जिन एजेंसियों ने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया और शहरी क्षेत्र के मकानों के ऊपर होर्डिंग लगा रखी है, उन भवनों के मालिकों से नगर निगम 500 रुपये प्रतिदिन और विज्ञापन कर सहित वसूल करेगा।
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12 एजेंसियों ने टेंडर में हिस्सा नहीं लिया है उन्हें चिह्नित कर लिया गया है। ऐसी एजेंसियों ने जिन मकानों पर विज्ञापन से प्रचार कर रहे हैं उन मकान मालिकों से टैक्स की वसूली होगी। मकान मालिक नगर निगम में संपर्क कर एजेंसी के बारे में पता कर सकते हैं।
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स्वर्ण सिंह, सहायक नगर आयुक्त
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