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घर पर होर्डिंग लगी है तो देना होगा टैक्स 

Sun, 15 May 2016 08:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Updated Sun, 15 May 2016 08:50 PM IST
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If hoardings are at home, will have to pay tax
नगर न‌िगम
नगर निगम क्षेत्र के उन घर मालिकों को अब टैक्स देना होगा, जिनकी छत या दीवार का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। नगर निगम ने ऐसे 15 सौ घरों को चिह्नित किया है। साथ ही टैक्स का प्रारूप भी तैयार कर लिया है। इसके लिए नगर निगम सीमा को चार जोन में बांटा गया है। जिस घर में विज्ञापन का होडिंग लगा पाया जाएगा, उसका 75 प्रतिशत नगर निगम वसूलेगा और 25 प्रतिशत मकान मालिक को मिलेगा।
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टैक्स की इस नई योजना से नगर निगम को प्रत्येक साल लगभग एक करोड़ रुपये का फायदा होगा। निगम के अधिकारियों के मुताबिक अगर गोलघर एरिया की होर्डिंग का सालाना किराया दस हजार रुपये लिया जा रहा है और वहां का कोई मकान मालिक किसी कंपनी से आठ हजार रुपये सालाना किराया ले रहा है तो नगर निगम 10 हजार रुपये पर टैक्स लेगा। अगर मकान मालिक 15 हजार रुपये सालाना किराया ले रहा है तो नगर निगम मकान मालिक से किराया का 75 प्रतिशत लेगा और 25 प्रतिशत हिस्सा मकान मालिक को मिलेगा।
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हाउस टैक्स भी कामर्शियल करने की तैयारी

जिन घरों में होर्डिंग लगी है उनके हाउस टैक्स को कामर्शियल करने की योजना नगर निगम में तैयार की जा रही है। हालांकि अभी यह तय नहीं हो सका है कि जिस जगह होर्डिंग लगी है केवल उतने का ही कामर्शियल टैक्स लिया जाए या पूरे घर का। जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
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नगर निगम क्षेत्र के जिन घरों में विज्ञापन लगा है, उनको कामर्शियल टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी हो चुकी है। इसे कार्यकारिणी की स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसे इसी माह कभी भी लागू किया जा सकता है। 
- स्वर्ण सिंह, सहायक नगर आयुक्त
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