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अब सात दिन में जारी करना होगा कंपलीशन सर्टिफिकेट

Thu, 24 Oct 2019 02:21 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Oct 2019 02:21 AM IST
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अब सात दिन में जारी करना होगा कंपलीशन सर्टिफिकेट
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गोरखपुर। व्यवसायिक इमारतों, ग्रुप हाउसिंग के मामले में अब गोरखपुर विकास प्राधिकरण को आवेदन के सात दिन के भीतर कंपलीशन सर्टिफिकेट (पूर्णता प्रमाण पत्र) जारी करना होगा। तय समय के भीतर जांच कर अगर प्राधिकरण ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की तो प्रमाण पत्र स्वत: स्वीकृत माना जाएगा। माना जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से प्राधिकरण की मनमानी रुकेगी।
रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीकृत योजनाओं के लिए कई शर्तें हैं। पांच हजार वर्ग फ ीट से अधिक एरिया में विकसित होने वाली व्यवसायिक इमारतों का पंजीकरणा रेरा में करना जरूरी है। पंजीकरण के समय बिल्डर को बताना होता है कि आवंटी को कब फ्लैट या दुकान का कब्जा देंगे। देर होने पर बिल्डर को आवंटी के साथ ही रेरा को भी जुर्माना देना पड़ेगा।
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प्रदेश के कई प्राधिकरणों के बारे में रेरा को शिकायत मिली थी कि बिना वजह के पूर्णता सर्टिफिकेट लटकाए रखने की वजह से संबंधित बिल्डर समय से आवंटियों को कब्जा नहीं दे पाता जिससे उसे जुर्माना भरना पड़ता है। रेरा ने इस संबंध में अब गाइडलाइन जारी की है कि सभी प्राधिकरण आवेदन के सात दिन के भीतर जांच कर संबंधित को कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी करें या फिर आपत्ति लगाते हुए बताए कि किन कमियों की वजह से सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जा रहा है। बिल्डर को फ ायर, सीवरेज, लिफ्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति आदि के मानकों को पूरा करने के बाद कंपलीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना पड़ता है।
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कोट-
रेरा की गाइड लाइन से प्राधिकरण को राहत मिलेगी। सात दिन का समय पर्याप्त है। तय समय में बिल्डिंग की जांच कराई जाएगी। कमियां मिलने पर आपत्ति लगाई जाएगी। प्राधिकरण भी चाहता है कि बिल्डर समय से परियोजना पूरी करें। - संजय कुमार सिंह, चीफ इंजीनियर, जीडीए
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