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दूसरी पत्नी की हत्या के आरोपी डॉ. डीपी सिंह जमानत पर रिहा
Tue, 21 May 2019 01:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
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Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 21 May 2019 01:52 AM IST
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गोरखपुर। शहर के चर्चित राखी हत्याकांड के मुख्य आरोपी डॉ. डीपी सिंह को हाईकोर्ट से करीब छह महीने बाद जमानत मिल गई। आदेश आने के बाद सोमवार को जेल से डॉक्टर को रिहा कर दिया गया।
दाउदपुर निवासी व आर्यन हास्पिटल के मालिक डॉ. डीपी सिंह को 22 दिसंबर को एसटीएफ ने उनके कर्मचारी प्रमोद सिंह और देश दीपक के साथ दूसरी पत्नी राखी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। तब एसटीएफ आईजी ने बताया था कि डॉक्टर ने राखी की हत्या कर नेपाल में शव को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। मामले की विवेचना शाहपुर पुलिस कर रही है। तभी से तीनों आरोपी जेल में थे। डॉक्टर ने जमानत को लेकर निचली अदालत में अर्जी दी थी लेकिन जमानत खारिज हो गई थी जिसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोमवार को गोरखपुर जेल में आदेश की कापी पहुंचने के बाद जेल प्रशासन ने शाम में उन्हें रिहा कर दिया।
नोट:आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी इस पर अपना फीडबैक नीचे बने कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
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दाउदपुर निवासी व आर्यन हास्पिटल के मालिक डॉ. डीपी सिंह को 22 दिसंबर को एसटीएफ ने उनके कर्मचारी प्रमोद सिंह और देश दीपक के साथ दूसरी पत्नी राखी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। तब एसटीएफ आईजी ने बताया था कि डॉक्टर ने राखी की हत्या कर नेपाल में शव को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। मामले की विवेचना शाहपुर पुलिस कर रही है। तभी से तीनों आरोपी जेल में थे। डॉक्टर ने जमानत को लेकर निचली अदालत में अर्जी दी थी लेकिन जमानत खारिज हो गई थी जिसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोमवार को गोरखपुर जेल में आदेश की कापी पहुंचने के बाद जेल प्रशासन ने शाम में उन्हें रिहा कर दिया।
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