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एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स बेचने पर क्षतिपूर्ति देने का आदेश

Thu, 05 Sep 2013 05:35 AM IST
Gorakhpur
Gorakhpur Updated Thu, 05 Sep 2013 05:35 AM IST
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गोरखपुर। एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स बेचना एक रेस्टोरेंट के मालिक को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत पर रेस्टोरेंट के मालिक को आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता को 22 हजार रुपये क्षतिपूर्ति एक माह के अंदर भुगतान करें। एक माह में न देने पर इस धनराशि पर छह प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
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फोरम में वादी प्रकाश चंद्र वर्मा की ओर से सत्य प्रकाश दुबे एडवोकेट का कथन था कि घटना 28 मार्च 2011 की है। वादी अपने चार साथियों के साथ कैंट क्षेत्र के चारूचंद्रपुरी कॉलोनी स्थित विष्णु स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पर गया और 50 रुपये में पांच कोल्ड ड्रिंक्स खरीदा। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वादी ने देखा की कोल्ड ड्रिंक्स जुलाई 2010 का बना हुआ था और एक्सपायर हो चुका था। थोड़ी ही देर में साथियों की भी तबीयत बिगड़ने लगी। वादी ने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से ही तबीयत बिगड़ी है। विपक्षी रेस्टोरेंट की तरफ से कहा गया कि जबरन रसीद बनवाकर मुकदमा किया गया है। फोरम के अध्यक्ष एससी सिंह और सदस्यगण राकेश कुमार सिंह, संगीता राय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय दिया।
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