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छात्रसंघ अध्यक्ष ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण
ब्यूरो/अमर उजाला,गाजीपुर
Updated Fri, 22 Jul 2016 11:00 PM IST
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पीजी कॉलेज के प्राचार्य डा.हरिहर सिंह के ऊपर हमले के आरोपी छात्रसंघ अध्यक्ष अमरजीत यादव ने शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजबहादुर रामदेव यादव की अदालत में आत्म समर्पण कर दिया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजबहादुर रामदेव यादव की अदालत में छात्र संघ अध्यक्ष अमरजीत यादव पुत्र सखीचंद्र यादव निवासी कृष्णनगर जंगीपुर ने शुक्रवार की दोपहर दो मुकदमों में आत्म समर्पण कर दिया। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
मालूम हो कि बीते पांच जुलाई को छात्रसंघ अध्यक्ष अमरजीत यादव ने अपने साथियों के साथ पीजी कालेज के प्राचार्य डा. हरिहर सिंह पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में प्राचार्य ने अमरजीत यादव पुत्र सखीचंद्र यादव निवासी कृष्णनगर जंगीपुर पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 323, 332, 353, 504, 506 के अंतर्गत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
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वहीं इसके बाद छात्रसंघ चुनाव फर्जी शपथ पत्र देने के मामले में एक मुकदमा 419, 420, 467, 468 और 472 भादवि के अंतर्गत कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने अमरजीत यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। पुलिस लगातार अमरजीत की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों सहित उसके घर और नाते-रिश्तेदारियों में दबिश दे रही थी। गुरुवार को पुलिस ने आरोपी के घर बयालसी सूची भी चस्पा की थी। दोनों मामलों में आरोपी अमरजीत यादव ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आज आत्मसमर्पम कर दिया। आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दोनों मामलों में कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जियों को खारिज करते हुए अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजबहादुर रामदेव यादव की अदालत में छात्र संघ अध्यक्ष अमरजीत यादव पुत्र सखीचंद्र यादव निवासी कृष्णनगर जंगीपुर ने शुक्रवार की दोपहर दो मुकदमों में आत्म समर्पण कर दिया। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
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मालूम हो कि बीते पांच जुलाई को छात्रसंघ अध्यक्ष अमरजीत यादव ने अपने साथियों के साथ पीजी कालेज के प्राचार्य डा. हरिहर सिंह पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में प्राचार्य ने अमरजीत यादव पुत्र सखीचंद्र यादव निवासी कृष्णनगर जंगीपुर पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 323, 332, 353, 504, 506 के अंतर्गत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
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वहीं इसके बाद छात्रसंघ चुनाव फर्जी शपथ पत्र देने के मामले में एक मुकदमा 419, 420, 467, 468 और 472 भादवि के अंतर्गत कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने अमरजीत यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। पुलिस लगातार अमरजीत की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों सहित उसके घर और नाते-रिश्तेदारियों में दबिश दे रही थी। गुरुवार को पुलिस ने आरोपी के घर बयालसी सूची भी चस्पा की थी। दोनों मामलों में आरोपी अमरजीत यादव ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आज आत्मसमर्पम कर दिया। आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दोनों मामलों में कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जियों को खारिज करते हुए अभिरक्षा में जेल भेज दिया।