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Ghazipur News: ठेकेदार मनोज राय हत्याकांड में मुख्तार की हुई पेशी

Sat, 15 Jul 2023 12:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 15 Jul 2023 12:09 AM IST
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Mukhtar produced in the murder of contractor Manoj Rai
-वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एमपी-एमएलए में हुआ हाजिर
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- कोर्ट ने तामिला कराया वारंट, विवेचक को वारंट की कॉपी लेकर बांदा जेल जाने का आदेश



संवाद न्यूज एजेंसी

गाजीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की शुक्रवार को 22 साल पहले ठेकेदार मनोज राय हत्याकांड में वीडियो कॉफ्रेसिंग से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एमपी-एमएलए शरद कुमार चौधरी की अदालत पेशी हुई।

न्यायालय ने आरोपी मुख्तार अंसारी के विरुद्ध वारंट तामिला कराया। साथ ही वारंट की कॉपी बांदा जेल लेकर जाने का विवेचक को आदेश दिया।

अभियोजन के अनुसार मुहम्मदाबाद कोतवाली में 20 जनवरी 2023 को मुकदमे में विवेचक ने आरोपी मुख्तार अंसारी को घटना में संलिप्त पाते हुए मुकदमे में तलब करने की अर्जी न्यायालय में दी थी। इसपर न्यायालय ने आरोपी को तलब किया और इस मुकदमे में वारंट बनने के बाद 27 जुलाई की तिथि तय की गई है।
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इनसेट

मुख्तार के साथ ठेकेदारी करता था मनोज

-पिता का दावा: बिना जानकारी टेंडर भरने से नाराज हुआ था मुख्तार

संवाद न्यूज एजेंसी

गाजीपुर। वादी मुकदमा बिहार के बक्सर जनपद के सगरा गांव निवासी शैलेंद्र कुमार राय द्वारा मुहम्मदाबाद कोतवाली में दी गई तहरीर के मुताबिक उसके बेटे मनोज कुमार राय की ससुराल थाना भांवरकोल में है।
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वह मुख्तार अंसारी के साथ ठेकेदारी करता था। कुछ टेंडर उसने मुख्तार अंसारी की बिना जानकारी के भर दिया था। इससे मुख्तार काफी नाराज था और अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। वादी के मुताबिक 14 जुलाई 2001 की शाम मुख्तार के साथ रहने वाले सुरेद्र शर्मा चालक, साहिद, गौसमोइनुदीन और कमाल ने आकर बोला कि चलो तुमको विधायक मुख्तार अंसारी ने जरूरी काम से बुलाया है।

दूसरे दिन 15 जुलाई 2001 की शाम होते-होते मेरे घर सूचना पहुंचा दी गई कि मेरे पुत्र की हत्या कर दी गई है। जब तक मैं इस घटना की सत्यता की जानकारी करता तब तक रात में दो व्यक्ति बाइक से मेरे घर आए और बताया कि तुम्हारे पुत्र को उल्टे सीधे ठेकेदारी करने और विधायक की बात न मानकर उनके साथ विश्वासघात की सजा मिल गई है।

यह बात विधायक ने तुमको बताने के लिए बोला है। अपने और परिवार की खैर चाहते हो तो किसी से मत कहना और यह जगह छोड़कर कहीं और चले जाओ। विधायक के डर से मेरे पुत्र की हत्या की सूचना न तो मुझे पुलिस ने दी गई और न ही उसका शव ही दिखाया।

डर की वजह से इतने वर्षों तक मैंने अपना मुंह बंद रखा। मुख्तार के लोगों ने कई बार धमकी दी। उसी समय मुझे पता चला कि मेरे पुत्र को उसरी चट्टी कांड में हमलावर दिखाकर मनगढंत कहानी बनाते हुए अखबारों में खबर छपवा दी गई थी।
अब मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा कसने पर मेरे परिवार में साहस आया और और मैंने पुलिस से सबकुछ सच-सच बताया।







गैंगस्टर के मामले में आज आ सकता है मुख्तार पर फैसला

संवाद न्यूज एजेंसी

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में चल रहे गैंगस्टर के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी पर 15 जुलाई को फैसला आ सकता है।

जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पिछले दिनों माफिया मुख्तार अंसारी के तीन मामलों में फैसला सुनाया है। जिसमें गैंगस्टर के दो मामले में दस-दस साल की सजा और जुर्माना हुआ था। जबकि मुहम्मदाबाद मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार को न्यायालय ने दोषमुक्त किया था।


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यह है पूरा मामला

वर्ष 2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन हत्या के प्रयास के मामले को गैंगचार्ट में शामिल कर मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार पहले ही बरी हो चुका है। वहीं मीर हसन हत्या के प्रयास के मामले में भी बीते 17 मई को बरी हो चुका है।

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