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निष्पक्षता के साथ चुनाव कराएं आरओ
ब्यूरो/ अमर उजाला, गाजीपुर
Updated Fri, 18 Sep 2015 11:27 PM IST
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को शुक्रवार को जिला पंचायत के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने चुनाव के मानकों की जानकारी देते हुए रिटर्निंग
अफसरों को निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह पटेल ने निर्वाचन अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी
अधिकारी चुनाव की तैयारियों में लग जाएं। उन्होंने उपस्थित खंड विकासधिकारियों से कहा कि वे नामांकन स्थल का शीघ्र चयन कर लें और तैयारियों को पूरा करने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जाना है।
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इसके लिए सभी तैयारी समय से पूरी कर ली जाए। इस अवसर पर जिले के सभी 16 विकास खंडों के रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के अलावा सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय एसएन सिंह आदि मौजूद रहे।
बताया कि जिले में कुल 1679 क्षेत्र पंचायत सदस्यों और 67 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि अनारक्षित के लिए दो हजार और आरक्षित के लिए एक हजार रुपये और जिला पंचायत
सदस्य के लिए अनारक्षित के लिए चार हजार और आरक्षित के लिए दो हजार तय है। कहा गया कि जिसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है, निर्वाचन अधिकारी उनकी सूची सूचना पट्ट पर प्रकाशित करेंगे।
उम्मीदवारों के लिए मानक
- क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य का नाम किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में होना चाहिए
- उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए
- प्रत्याशी या उसके प्रस्तावक के हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा
चुनाव में खर्च की सीमा तय
गाजीपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा निर्धारित कर दी गई है। जिला पंचायत सदस्य 1 लाख
50 हजार तथा क्षेत्रपंचायत सदस्य 75 हजार तक खर्च कर सकते है। इसी क्रम जिलाधिकारी ने बताया कि मानदेय प्राप्त करने वाले ऐसे पदधारक जिनका उल्लेख राज्य विधान मंडल अधिनियम 1971 में नहीं है। जिस प्रकार आंगनबाड़ी
कार्यकर्ता, सहायिका, आशा बहु, किसान मित्र, शिक्षामित्र तथा ग्राम रोजगार सेवक आदि उम्मीदवार नहीं हो सकते है।
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अफसरों को निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह पटेल ने निर्वाचन अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी
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अधिकारी चुनाव की तैयारियों में लग जाएं। उन्होंने उपस्थित खंड विकासधिकारियों से कहा कि वे नामांकन स्थल का शीघ्र चयन कर लें और तैयारियों को पूरा करने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जाना है।
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इसके लिए सभी तैयारी समय से पूरी कर ली जाए। इस अवसर पर जिले के सभी 16 विकास खंडों के रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के अलावा सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय एसएन सिंह आदि मौजूद रहे।
बताया कि जिले में कुल 1679 क्षेत्र पंचायत सदस्यों और 67 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि अनारक्षित के लिए दो हजार और आरक्षित के लिए एक हजार रुपये और जिला पंचायत
सदस्य के लिए अनारक्षित के लिए चार हजार और आरक्षित के लिए दो हजार तय है। कहा गया कि जिसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है, निर्वाचन अधिकारी उनकी सूची सूचना पट्ट पर प्रकाशित करेंगे।
उम्मीदवारों के लिए मानक
- क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य का नाम किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में होना चाहिए
- उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए
- प्रत्याशी या उसके प्रस्तावक के हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा
चुनाव में खर्च की सीमा तय
गाजीपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा निर्धारित कर दी गई है। जिला पंचायत सदस्य 1 लाख
50 हजार तथा क्षेत्रपंचायत सदस्य 75 हजार तक खर्च कर सकते है। इसी क्रम जिलाधिकारी ने बताया कि मानदेय प्राप्त करने वाले ऐसे पदधारक जिनका उल्लेख राज्य विधान मंडल अधिनियम 1971 में नहीं है। जिस प्रकार आंगनबाड़ी
कार्यकर्ता, सहायिका, आशा बहु, किसान मित्र, शिक्षामित्र तथा ग्राम रोजगार सेवक आदि उम्मीदवार नहीं हो सकते है।