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गाजीपुर: हत्या के प्रयास में चार दोषियों को पांच साल की सजा

Fri, 17 Feb 2023 10:51 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Feb 2023 10:51 PM IST
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Five years imprisonment for four convicts in attempt to murder
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार दुर्गेश की अदालत ने शुक्रवार को सैदपुर कोतवाली क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में चार दोषियों को पांच-पांच साल के कैद की सजा सुनाई। साथ ही 95-95 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार, सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के नंदौल निवासी जयशंकर सिंह यादव ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि 29 जून 2014 को रात 10 बजे पड़ोस के राजदेव यादव, रघुवंश, पंकज यादव और गणेश यादव घर में घुस गए और पत्नी राजमती का बाल पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर लाए तथा लाठी-डंडा फरसे से जानलेवा हमला किया। जब वह बचाने गए तो उन्हें भी मारापीटा। पत्नी का मंगलसूत्र खींचकर गणेश यादव चला गया। साथ ही राजेश यादव ने उसकी जेब से 1500 रुपये निकाल लिए। जाते-जाते गणेश उसके सीने पर बंदूक लगाकर जान से मारने की धमकी दे गया। रिश्तेदार उसे थाने लेकर आए। तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। गवाहों ने घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने सभी अभियुक्तों को हत्या का प्रयास, मारपीट तथा अन्य मामलों में दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
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