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Ghazipur News: कोडीन कफ सिरप मामले आरोपी अंकित की भूमिका अहम, नहीं दे सकते जमानत

Tue, 25 Aug 2026 01:35 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 01:35 AM IST
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Accused Ankit played a key role in the codeine cough syrup case; bail cannot be granted.
गाजीपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या एक शक्ति सिंह ने सोमवार को कोडीन सिरप के मामले में आरोपी अंकित श्रीवास्तव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने आदेश में बताया कि प्रस्तुत प्रकरण में आरोपी अंकित श्रीवास्तव की भूमिका की बात की जाए तो उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आरोपी द्वारा कई फर्मों को ड्रग लाइसेंस दिलवाया गया और उनके साथ मिलकर दवा व्यवसाय की आड़ में भारी मात्रा में कोडीन कफ सिरप न्यू फेन्सीडिल का अवैध डायवर्जन किया गया। कोडीनयुक्त कफ सिरप को नशे के लिए डाइवर्ट किया जाना, बोगस फर्मों के नाम पर कूटरचित मांगपत्र जारी किया जाना एवं कूटरचित बिल आदि तैयार किया जाना प्रस्तुत प्रकरण में किया गया है। इसके आधार पर जमानत प्रदान किए जाने के प्रस्तुत प्रकरण में कोई आधार नहीं पाया जाता है। ऐसे में न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रार्थना- पत्र खारिज कर दिया। संवाद
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