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जनपद में 6588 मृतक पा रहे वृद्धा और विधवा पेंशन का लाभ
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जिले में तीन महीने से चल रहे सत्यापन अभियान में अभी तक 6588 मृतक वृद्धा और विधवा पेंशन योजना का लाभ पाल रहे हैं। जबकि इसमें कई अपात्र भी हैं। लाभार्थी सूची से इनका नाम हटाने के साथ खातों में डंप राशि को वापस करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं, जिनके स्वजन उक्त धनराशि को बैंक से निकाल लिए हैं, उनसे रिकवरी भी होगी। इसकी जांच विभाग की ओर से कराई जा रही है।
जिले में संचालित पेंशन योजनाओं के तहत एक लाख से ज्यादा वृद्धा पेंशन, 59699 निराश्रित महिला पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। शासन के निर्देश पर सत्यापन कार्य चल रहा है। संबंधित विभाग के मुताबिक अभी तक एक लाख से ज्यादा वृद्धा पेंशन लाभार्थियों में से 45278 के करीब सत्यापन हो चुका है। इसमें पांच हजार 75 लाभार्थी मृत पाए गए हैं। उधर, 59699 निराश्रित महिला पेंशनर्स में करीब 36 हजार 635 का सत्यापन किया गया है। इसमें से 1516 मृतक पा गए हैं। सभी मृतक के खाते से धनराशि की वापसी की प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के बाद अब संबंधित विभाग मृतक और अपात्रों को लाभार्थी सूची से बाहर करने में लगा है।
15 अगस्त तक सभी पेंशन भेगी अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। विभाग द्वारा सत्यापन किया जा रहा है। मृतक और अपात्रों का नाम सूची से हटाया जा रहा है। - राम नगीना यादव, समाज कल्याण अधिकारी।
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हर माह मिलती है 1000 रुपये पेंशन
हर माह वृद्धा और विधवाओं को 1000 रुपया पेंशन राशि देने का प्रावधान है। इसके लिए हर साल पेंशन के लाभार्थियों का चयन होता है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पर जांच के बाद स्वीकृति मिलने पर पेंशन मिलती है। पेंशन योजना में महिला कल्याण विभाग निराश्रित महिला पेंशन और समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था पेंशन देता है।
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जिले में संचालित पेंशन योजनाओं के तहत एक लाख से ज्यादा वृद्धा पेंशन, 59699 निराश्रित महिला पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। शासन के निर्देश पर सत्यापन कार्य चल रहा है। संबंधित विभाग के मुताबिक अभी तक एक लाख से ज्यादा वृद्धा पेंशन लाभार्थियों में से 45278 के करीब सत्यापन हो चुका है। इसमें पांच हजार 75 लाभार्थी मृत पाए गए हैं। उधर, 59699 निराश्रित महिला पेंशनर्स में करीब 36 हजार 635 का सत्यापन किया गया है। इसमें से 1516 मृतक पा गए हैं। सभी मृतक के खाते से धनराशि की वापसी की प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के बाद अब संबंधित विभाग मृतक और अपात्रों को लाभार्थी सूची से बाहर करने में लगा है।
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15 अगस्त तक सभी पेंशन भेगी अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। विभाग द्वारा सत्यापन किया जा रहा है। मृतक और अपात्रों का नाम सूची से हटाया जा रहा है। - राम नगीना यादव, समाज कल्याण अधिकारी।
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हर माह मिलती है 1000 रुपये पेंशन
हर माह वृद्धा और विधवाओं को 1000 रुपया पेंशन राशि देने का प्रावधान है। इसके लिए हर साल पेंशन के लाभार्थियों का चयन होता है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पर जांच के बाद स्वीकृति मिलने पर पेंशन मिलती है। पेंशन योजना में महिला कल्याण विभाग निराश्रित महिला पेंशन और समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था पेंशन देता है।