फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghatampur News ›   Three detainees sue outpost will charge deliberation

तीन बंदियों पर मुकदमा, चौकी प्रभारी करेंगे विवेचना

Sun, 16 Oct 2016 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 16 Oct 2016 01:33 AM IST
विज्ञापन
शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में बने बंदी हवालात परिसर में दरोगा से बंदी ने मारपीट कर दी थी। इस दौरान उसके दो साथी बंदियों ने भी उसका साथ दिया था। इस मामले की विवेचना लालपुर चौकी प्रभारी आदेश यादव को सौंपी गई है।
विज्ञापन


कोतवाल फरमूद अली पुंडीर ने बताया कि दरोगा अशोक कुमार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दर्ज मुकदमे में अशोक कुमार ने लिखाया है कि शुक्रवार की शाम 3 बजकर 45 मिनट पर बंदी भानू तोमर पुत्र धर्मेंद्र सिंह तोमर निवासी कसबा व थाना सचेंडी कोर्ट में पेशी पर आया था।
विज्ञापन


हवालात में बंद करते समय वह एक लड़की से बात कर रहा था। इस पर पुलिस बल ने उसे रोका तो वह पुलिस वालों को गालियां देने लगा। हाथापाई पर आमादा हो गया। अन्य सभी कैदियों को उकसाते हुए उसने हवालात का गेट खोल दिया। इससे तमाम कैदी बाहर निकल आए। इनमें से दो कैदी अनिल व राघवेंद्र भी पुलिस बल से हाथापाई करने लगे। इस पर पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर कैदियों को भागने से रोका।
विज्ञापन
विज्ञापन


उच्चाधिकारियों को मामले की जानकारी दी। बाद में जेल में इन्हें दाखिल करने ले जाया गया। वहां बंदी भानू ने पीछे से आकर दरोगा अशोक कुमार को थप्पड़ मारे व वर्दी फाड़ दी। अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जान माल की धमकी भी दी।


कोतवाल ने बताया कि तीनों बंदियों के खिलाफ 353, 332, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना लालपुर चौकी प्रभारी आदेश यादव को सौंपी गई है। विवेचक आदेश यादव ने बताया कि अभी डाक से आदेश मिला है। पूरे मामले की छानबीन के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed