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मेगा लोक अदालत में सुलह समझौते पर निपटाएं वाद

Fri, 11 Nov 2016 02:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 11 Nov 2016 02:08 AM IST
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Mega Lok Adalat dispose debate on reconciliation
मेगा लोेक अदालत के बारे में जानकारी देते अधिवक्ता - फोटो : अमर उजाला
राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को होगा। इसके लिए आमजन और वादकारी इसकी उपयोगिता को जानकर उसका बेहतर लाभ पा सकेंगे। इस आशय से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया जा रहा है।
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इसी क्रम में गुरुवार को जिला न्यायालय माती मेें वादकारियों को जागरूक करने के लिए अधिवक्ता संघ ने एक बैठक की। अधिवक्ता जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि ऐसे मुकदमे जिनका निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर हो सकता है। या वह जुर्म इकबाल करना चाहता है। यदि ऐसे वादकारी का मुकदमा लोक अदालत में नहीं लगा है।
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वह संबंधित न्यायालय, प्राधिकरण या विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देकर अपना मुकदमा लोक अदालत में लगवा सकते हैं। उन्हाेंने बताया कि दीवानी, भरण पोषण, चकबंदी, मोटर वाहन, बिजली चोरी, नगर निगम, जलकर, विकास प्राधिकरण के चालान आदि संबंधी मुकदमे का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा।
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बैठक में शिव गिरिजा शंकर पाल, उमेश सिंह, यदुराज सिंह, योगेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।
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