फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   fraud seats in up

यूपी: 'जुगाड़' से बने हैं टीचर तो नहीं मिलेगा वेतन

Thu, 06 Jun 2013 04:57 PM IST
ब्यूरो
ब्यूरो Updated Thu, 06 Jun 2013 04:57 PM IST
विज्ञापन
fraud seats in up

इलाहबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कालेजों में स्वीकृत पदों पर काम कर रहे अध्यापकों को ही वेतन का भुगतान किया जाएगा।

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा है कि जिला स्तर के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कालेजों में स्वीकृत पदों के लिए ही वास्तवित भुगतान किया जाए इससे अधिक नहीं।

इससे पूर्व न्यायालय के आदेश पर सरकार ने प्रदेश भर के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कालेजों में अध्यापकों और कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की अधिसूचना जारी कर दी है।
विज्ञापन


मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरुण टंडन की कोर्ट में सचिव माध्यमिक शिक्षा द्वारा हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि मान्यता प्राप्त और वित्तपोषित संस्थानों में स्वीकृत पदों की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने इसमें पक्षकारों से आपत्तियां मांगी हैं। मामला ध्रुव नारायण सिंह द्वारा याचिका के माध्यम से उठाया गया। इसके मुताबिक बलिया के कई कालेजों में अध्यापकों तथा कर्मचारियों के स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

कोर्ट ने 2010 में प्रदेश सरकार को जांच करने का निर्देश दिया था कि बलिया जिले में कितने कालेजों में कितने पद स्वीकृ हैं और उसके सापेक्ष कितने पदों के लिए भुगतान किया गया है। कितने लोग बिना स्वीकृत पदों पर काम करके वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

यह भी निर्देश दिया कि प्रदेश भर के कालेजों में अध्यापकों और कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की वास्तविक संख्या निर्धारण किया जाए। मुख्य सचिव को इसकी जांच कराने का निर्देश दिया गया।


कोर्ट ने पाया कि मामला पिछले तीन वर्षों से लंबित है। प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि स्वीकृत पदों का पता लगाकर अधिसूचना जारी की जाए अथवा सचिव माध्यमिक शिक्षा स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।

हाईकोर्ट के इस कड़े रुख के बाद सचिव माध्यमिक शिक्षा ने अवगत कराया कि अधिसूचना जारी कर दी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed