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नशीला पाउडर रखने में पांच साल की कैद, जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद
Updated Sat, 12 Mar 2016 12:36 AM IST
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अदालत
- फोटो : file
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अपर जिला जज आलोक पांडेय ने नशीला पाउडर रखने के मुकदमे में आरोपी को पांच साल कैद की सजा सुनाई और दस हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
मोहम्मदाबाद के गांव नगला स्वामी निवासी चंदन उर्फ जहान सिंह को दरोगा अशोक कुमार ने 13 जुलाई 2011 को बेवर रोड गांव नगला स्वामी के पास पकड़ा था। इसके पास से नशीला पाउडर बरामद हुआ था। दरोगा अशोक कुमार ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
विवेचन ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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मोहम्मदाबाद के गांव नगला स्वामी निवासी चंदन उर्फ जहान सिंह को दरोगा अशोक कुमार ने 13 जुलाई 2011 को बेवर रोड गांव नगला स्वामी के पास पकड़ा था। इसके पास से नशीला पाउडर बरामद हुआ था। दरोगा अशोक कुमार ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
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विवेचन ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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