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11850 पदों के लिए 15 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट

Sat, 27 Mar 2021 12:20 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 27 Mar 2021 12:20 AM IST
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Votes to be cast for 11850 posts on April 15
अयोध्या। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के मुताबिक जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के कुल 11 हजार 850 पदों के लिए 15 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।
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3 व 4 अप्रैल को नामांकन होगा और 13 अप्रैल को शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार ठप जाएगा। कुल 16 लाख 83 हजार 840 मतदाता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतों की गिनती 02 मई को होगी और उसी दिन ज्यादातर परिणाम आ जाएंगे। आपत्तियां खारिज होने से जारी हुई आरक्षण सूची यथावत है।
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अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। होली के ठीक बाद 03 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अयोध्या जिले में डीडीसी की 40, बीडीसी के 1004, ग्राम प्रधान 794 और ग्राम पंचायत सदस्य के 10012 पदों के लिए पहले चरण में 15 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।
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उम्मीदवार 3 से 4 अप्रैल तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 5 व 6 अप्रैल को होगी। नामांकन पत्र वापसी की प्रक्रिया 7 अप्रैल को सुबह 8 से 3 बजे तक होगी। इसी दिन अपराह्न 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को प्रतीक चिह्न का आवंटन होगा। चुनाव प्रचार 13 अप्रैल की शाम पांच बजे तक होगा।
15 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सभी पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। मतगणना 2 मई की सुबह 8 बजे से होगी। अधिसूचना जारी होते ही प्रशासन भी आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में जुट गया है। जिले में जगह-जगह लगे चुनाव प्रचार की सामग्रियों को हटवाने का काम शुरू कर दिया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि वोटरों को किसी भी तरह का लालच या रिश्वत नहीं दी जाएगी। कहा कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूरी है। चुनाव के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
मतदान होने के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लग जाएगा। किसी भी तरह का प्रचार नहीं किया जा सकेगा उसमें सोशल मीडिया से लेकर सभी माध्यमों से आने वाले चुनावी विज्ञापन भी होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि पार्टी या उम्मीदवार कोई ऐसा भाषण या काम नहीं कर सकता जिससे किसी खास समुदाय या वर्ग के लोगों के बीच तनाव पैदा हो।

आचार संहिता लगने के बाद राज्य में कोई भी नई योजनाओं की शुरुआत नहीं हो सकती लेकिन, कुछ विशेष परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के बाद शुरू की जा सकती है। आचार संहिता लगने के बाद घर, गाड़ी और हेलीकाप्टर जैसे सरकारी चीजों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते। चुनाव के दौरान धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं होगा। वोट पाने के लिए कोई भी दल या उम्मीदवार किसी जाति या धर्म का सहारा नहीं लेगा।
चुनाव की प्रमुख तिथियां
नामांकन प्रक्रिया 03 व 04 अप्रैल
नामांकन पत्रों की जांच 05 व 06 अप्रैल
नामांकन पत्र वापसी 07 अप्रैल
प्रतीक चिह्न आवंटन 07 अप्रैल
चुनाव प्रचार समाप्त 13 अप्रैल
मतदान 15 अप्रैल
मतगणना 02 मई
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