फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Runahi toll plaza given by the authority notice

रौनाही टोल टैक्स प्लाजा को प्राधिकरण ने दी नोटिस

Wed, 09 Sep 2015 12:19 AM IST
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 09 Sep 2015 12:19 AM IST
विज्ञापन
इसकी शिकायत उसने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज शिव कुमार सिंह से करके टोल प्लाजा के संचालकों पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज करने की फरियाद की है।
विज्ञापन


पत्र पर संज्ञान लेेते हुए प्राधिकरण के सचिव रवीश कुमार अत्री ने रौनाही टोल प्लाजा के मैनेजर को नोटिस जारी कर सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। इस अवधि में स्पष्टीकरण न देने पर टोल प्लाजा के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने को कहा गया है।
विज्ञापन


टोल प्लाजा को दी गई नोटिस में कहा गया है कि जटाशंकर त्रिपाठी (भाजपा क्षेत्र संयोजक गोरखपुर) ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बीती 31 जुलाई को पत्र लिखा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि वह बीती 26 जुलाई को अपने निजी वाहन से लखनऊ राजमार्ग पर यात्रा कर रहे थे। उनकी तबियत खराब हो गई।

टोल प्लाजा पहुंचकर उन्होंने वहां के संचालकों से फर्स्ट एड के विषय में संपर्क किया तो वहां न तो इसकी व्यवस्था थी और न ही शौचालय और पानी की ही व्यवस्था उन्हें उपलब्ध कराई गई।


इसकी वजह से उनकी हालत और बिगड़ गई। इसकी शिकायत उन्होंने तत्काल टोल प्लाजा पर की। कोई कार्रवाई न होने पर इसकी शिकायत जिला जज से करके वहां के संचालक पर गैरइरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज करवाने की फरियाद की है। इसे संज्ञान में लेते हुए प्राधिकरण के सचिव ने टोल प्लाजा के मैनेजर को नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed