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दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

Sat, 13 Feb 2021 12:40 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 13 Feb 2021 12:40 AM IST
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Life imprisonment to a rapist
अयोध्या। कोर्ट ने दुष्कर्मी युवक को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का आदेश भी हुआ है।
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यह आदेश अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम सुरेश चंद्र आर्य की अदालत से हुआ। एडीजीसी विजय कुमार ओझा व रोहित पांडेय ने बताया कि वारदात 18 अगस्त 2013 की है।
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रुदौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी की मौसी की तीमारदारी में गई थी। वहां वह लगभग दो माह तक रही। वहां उसे महमूद आलम ने अपने जाल में फंसा लिया।
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मौसी की तबीयत ठीक होने पर जब वह अपने घर गई तो 18 अगस्त को उसे भगा कर लखनऊ ले गया। वहां किसी होटल में उसके साथ दो दिन तक दुष्कर्म करता रहा।
वहां से किशोरी वापस आ रही थी तो भेलसर चौराहे से पुलिस ने उसे बरामद किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने महमूद आलम को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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