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बुजुर्ग की हत्या में साले-बहनोई समेत चार को उम्रकैद
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अयोध्या। बुजुर्ग राम अचल यादव के हत्यारे साले-बहनोई समेत चार लोगों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ है।
फैसला अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत से हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि वारदात 12 मई 2016 की है।
हैदरगंज के रखोना गांव निवासी राम अचल यादव पत्नी जय कला संग जा रहे थे। बबुरा स्कूल के पास गांव के ही रामफेर, उनका लड़का बरसाती उर्फ शिव शंकर, साला श्याम राज निवासी परवनपुर जिला सुल्तानपुर व राम जन्म ने मिलकर रामअचल को लाठी-डंडा से पीटकर मरणासन्न कर दिया।
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तारुन सीएचसी में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसकी रिपोर्ट अवधेश कुमार ने चारों के खिलाफ हत्या की धारा में लिखवाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि मृतक की विधवा जय कला को देने का आदेश भी दिया है।
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फैसला अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत से हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि वारदात 12 मई 2016 की है।
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हैदरगंज के रखोना गांव निवासी राम अचल यादव पत्नी जय कला संग जा रहे थे। बबुरा स्कूल के पास गांव के ही रामफेर, उनका लड़का बरसाती उर्फ शिव शंकर, साला श्याम राज निवासी परवनपुर जिला सुल्तानपुर व राम जन्म ने मिलकर रामअचल को लाठी-डंडा से पीटकर मरणासन्न कर दिया।
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तारुन सीएचसी में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसकी रिपोर्ट अवधेश कुमार ने चारों के खिलाफ हत्या की धारा में लिखवाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि मृतक की विधवा जय कला को देने का आदेश भी दिया है।