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दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास
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अयोध्या। लाठी-डंडे से पीटकर युवक की हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट की अदालत से हुआ।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पारसनाथ ने बताया कि घटना 25 मई 2007 की है। खंडासा थाना क्षेत्र के खानपुर निवासी राजू ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 25 मई को उसका भाई राजेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना फोटोग्राफर रामनरेश से पैसा मांग रहा था।
उसी समय देशराज उर्फ जसई व अजय कुमार उर्फ पप्पू ने उसे लाठी-डंडों से मारा, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इन दोनों के खिलाफ अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न अधिनियम व हत्या की धारा में रिपोर्ट लिखाई गई थी।
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विवेचना के बाद विवेचक ने दोनों धाराओं में आरोप पत्र अदालत ने प्रेषित किया। कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों को हत्या करने का दोषी पाते हुए सजा दी, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।
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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पारसनाथ ने बताया कि घटना 25 मई 2007 की है। खंडासा थाना क्षेत्र के खानपुर निवासी राजू ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 25 मई को उसका भाई राजेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना फोटोग्राफर रामनरेश से पैसा मांग रहा था।
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उसी समय देशराज उर्फ जसई व अजय कुमार उर्फ पप्पू ने उसे लाठी-डंडों से मारा, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इन दोनों के खिलाफ अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न अधिनियम व हत्या की धारा में रिपोर्ट लिखाई गई थी।
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विवेचना के बाद विवेचक ने दोनों धाराओं में आरोप पत्र अदालत ने प्रेषित किया। कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों को हत्या करने का दोषी पाते हुए सजा दी, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।