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हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना में फंसे एसडीएम सदर व हरैया

Sun, 23 Jun 2019 05:15 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 23 Jun 2019 05:15 PM IST
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Highcourt order
अयोध्या। सरयू के किनारे तहसील सदर के तीन गांव व बस्ती जिले के हरैया तहसील के तीन गांव में सीमांकन के लिए पत्थर न लगवाना उपजिलाधिकारी सदर व उपजिलाधिकारी हरैया को महंगा पड़ा।
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हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर दायर अवमानना याचिका में कोर्ट ने दोनों उपजिलाधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली पेशी 11 जुलाई को होगी। नोटिस इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति की अदालत से जारी करने का आदेश हुआ है।
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अधिवक्ता ओंकार नाथ तिवारी ने बताया कि तहसील सदर के माझा मडना गांव के रहने वाले राजवंत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके रामपुर पुवारी, माझा कादीपुर, माझा दलपतपुर व बस्ती जिले के हरैया तहसील के माझा जरही, माझा किठावर की सीमाओं पर पत्थर लगवाने की याचना की थी।
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सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बीते 16 मई से गांव में सीमाओं पर पत्थर लगवाने का कार्य शुरू करने का आदेश दिया था। यह समय बीत जाने के बाद भी जब पत्थर लगवाने का कार्य नहीं शुरू हुआ तो, राजवंत ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उपजिलाधिकारी सदर अयोध्या व उपजिलाधिकारी हरैया जिला बस्ती को नोटिस जारी किया है।
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