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Ayodhya News: प्रधानाध्यापक ने पांचवीं की छात्रा को बंधक बनाकर की अश्लील हरकत, गिरफ्तार

Fri, 29 Sep 2023 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 29 Sep 2023 11:48 PM IST
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Headmaster held fifth class student hostage and did obscene acts, arrested
रुदौली। तहसील रुदौली क्षेत्र के मवई के एक परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर कक्षा पांच की छात्रा को स्कूल के कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। छात्रा के पिता की तहरीर पर थाना बाबा बाजार पुलिस ने आरोपी प्रधानाध्यापक पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, बीएसए ने आरोपी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
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आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक रिजवान अहमद ने कक्षा पांच की एक 10 वर्षीय छात्रा को छुट्टी के बाद स्कूल में रोक लिया। आरोप है कि प्रधानाध्यापक ने छात्रा को एक कमरे में कैद कर उसके कपड़े उतरवाए और अश्लील हरकत की। इस घटना की जानकारी करीब दस दिन बाद पीड़िता के पिता को हुई तो उसके पिता ने बाबा बाजार थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए आरोपी प्रधानाध्यापक की करतूत पुलिस को बताई।
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बाबा बाजार थाने के थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी रिजवान अहमद के विरुद्ध केस दर्ज कर आरोपी प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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स्कूल जाने से मना किया तब हुआ खुलासा
परिवारीजनों के मुताबिक 16 सितंबर को छात्रा के साथ हुई इस शर्मनाक घटना के बाद उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। 28 सितंबर को जब पिता ने स्कूल न जाने का कारण पूछा तो छात्रा ने रोते हुए कहा हम उस स्कूल में नहीं जाएंगे। डांट-फटकार लगाई तो पीड़िता ने अपने साथ हुई पूरी घटना को मां से बताया। मासूम बेटी की जुबां से प्रधानाध्यापक की करतूत को सुनकर माता-पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी रमाकांत राम ने विभाग के उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत कराया है।इसके बाद बीएसए संतोष राय ने आरोपी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया। बीएसए ने बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।


प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। अन्य जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उन्हें सम्मिलित करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए यदि आरोपी दोषी पाया गया तो यथाशीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा उसे सजा दिलाई जाएगी।

- सतेंद्र भूषण तिवारी, सीओ रुदौली
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