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जरूरतमंदों के लिए निशुल्क विधिक सहायता जरूरी
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अयोध्या। अवध विश्व विद्यालय अयोध्या के मुख्य परिसर स्थित विधि विभाग में एक नि:शुल्क विधिक सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधिक सहायता केंद्र के संयोजक एवं विधि संकायाध्यक्ष व समन्वयक एलएलएम डॉ. अशोक कुमार राय ने कहा कि जरूरतमंदों को नि:शुल्क विधिक सहायता पहुंचाना बहुत जरूरी है।
प्रत्येक विधि वेत्ता का नैतिक दायित्व है कि दुर्बल वर्गों, वंचितों, शोषितों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें विधिक सहायता से विधिक उपचार प्राप्त कराने में मदद करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अंगीकृत एवं अधिनियमित होने से पूर्व भी सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 23 नियम 18 में विधिक सहायता का प्राविधान किया गया है।
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लीगल एड क्लीनिक के सचिव एवं संविधान विशेषज्ञ डॉ. अजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रतिस्पर्धी हितों में संतुलन स्थापित करते हुए साधनहीन लोगों को नि:शुल्क विधिक सहायता देने के लिए वकालत के पेशे से जुड़े लोगों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस दौरान एलएलएम के विद्यार्थियों को नि:शुल्क विधिक सहायता के लिए भी प्रेरित किया गया ।
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प्रत्येक विधि वेत्ता का नैतिक दायित्व है कि दुर्बल वर्गों, वंचितों, शोषितों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें विधिक सहायता से विधिक उपचार प्राप्त कराने में मदद करनी चाहिए।
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उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अंगीकृत एवं अधिनियमित होने से पूर्व भी सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 23 नियम 18 में विधिक सहायता का प्राविधान किया गया है।
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लीगल एड क्लीनिक के सचिव एवं संविधान विशेषज्ञ डॉ. अजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रतिस्पर्धी हितों में संतुलन स्थापित करते हुए साधनहीन लोगों को नि:शुल्क विधिक सहायता देने के लिए वकालत के पेशे से जुड़े लोगों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस दौरान एलएलएम के विद्यार्थियों को नि:शुल्क विधिक सहायता के लिए भी प्रेरित किया गया ।