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अपहरण व दुष्कर्म में चार आरोपी बरी
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2015 11:09 PM IST
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अयोध्या कोतवाली के एक मोहल्ले में निशक्त किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। ये फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज राजेश्वर शुक्ल की अदालत से हुआ।
अधिवक्ता बजरंगी सिंह ने बताया कि अयोध्या क्षेत्र के एक मोहल्ले की निशक्त किशोरी को अगवा करने का आरोप उसकी चचेरी बहन सुमन व उसकी बड़ी मां ऊषा पर लगाया गया था।
बताया गया कि दोनों ने किशोरी को ले जाकर जलवान पुरा मोहल्ला निवासी श्याम नरायन व कक्कू गौतम के हवाले कर दिया। इन दोनों युवकों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।
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रिपोर्ट में पीड़िता को नाबालिग बताया गया था मगर अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर सका। कोर्ट में दुष्कर्म का आरोप भी तार-तार हो गया।
इसी का लाभ अभियुक्तों को मिला और कोर्ट ने चारों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
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अधिवक्ता बजरंगी सिंह ने बताया कि अयोध्या क्षेत्र के एक मोहल्ले की निशक्त किशोरी को अगवा करने का आरोप उसकी चचेरी बहन सुमन व उसकी बड़ी मां ऊषा पर लगाया गया था।
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बताया गया कि दोनों ने किशोरी को ले जाकर जलवान पुरा मोहल्ला निवासी श्याम नरायन व कक्कू गौतम के हवाले कर दिया। इन दोनों युवकों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।
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रिपोर्ट में पीड़िता को नाबालिग बताया गया था मगर अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर सका। कोर्ट में दुष्कर्म का आरोप भी तार-तार हो गया।
इसी का लाभ अभियुक्तों को मिला और कोर्ट ने चारों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।