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निर्वाचन डयूटी से 30 दिन की अवधि में कोविड से मौत पर मिलेगी अनुग्रह राशि
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अयोध्या। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की ड्यूटी से 30 दिन के भीतर कर्मी की कोविड-19 के संक्रमण से मौत पर परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने ऐसे लोगों के परिजनों या कर्मी के विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र 15 जून की शाम छह बजे तक अपलोड करने के लिए कहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन के दौरान हुई कर्मी की मौत की अनुग्रह राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी है।
सामान्य पंचायत निर्वाचन के दौरान कर्मी की मौत या घायल होने की दशा में 15 लाख की अनुग्रह राशि नियत की गई थी, लेकिन इसमें निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कोविड से संक्रमित होकर बाद में मृत्यु पर अनुग्रह राशि की व्यवस्था नहीं थी। चुनाव के बाद प्रदेश शासन से निर्णय लिया गया कि निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अंदर कोविड-19 से मृत्यु के पैरामीटर को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए माना जाएगा। कोविड-19 से मृत्यु के साक्ष्य के लिए एंटीजन, आरटीपीसीरआर की पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट व सीटी स्कैन में कोविड-19 का होना मान्य होगा।
इसके बाद जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने इस आशय का आदेश जारी किया है। कहा है कि मृतक कर्मी के परिवारीजन या कर्मी के जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा अनुग्रह राशि के लिए 15 जून की शाम छह बजे तक आवेदन पत्र अपलोड करें। आवेदक द्वारा निर्वाचन ड्यूटी आर्डर प्रति, कोविड-19 संक्रमण का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और मृतक का एक फोटोग्राफ आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा।
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निर्वाचन ड्यूटी करने वाले राज्य कर्मियों की मौत पर अनुग्रह राशि राज्य निर्वाचन आयोग ने 30 लाख रुपये कर दी है। इसमें वे राज्य कर्मी भी शामिल होंगे। जिनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण से निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के भीतर हुई है। इसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। जिलाधिकारी की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। इसे कर्मी के परिजन या कर्मी के जनपद स्तरीय अधिकारी से अपलोड किया जाएगा। - शीतला प्रसाद सिंह, जिला पंचायत राज्य अधिकारी, अयोध्या।
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सामान्य पंचायत निर्वाचन के दौरान कर्मी की मौत या घायल होने की दशा में 15 लाख की अनुग्रह राशि नियत की गई थी, लेकिन इसमें निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कोविड से संक्रमित होकर बाद में मृत्यु पर अनुग्रह राशि की व्यवस्था नहीं थी। चुनाव के बाद प्रदेश शासन से निर्णय लिया गया कि निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अंदर कोविड-19 से मृत्यु के पैरामीटर को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए माना जाएगा। कोविड-19 से मृत्यु के साक्ष्य के लिए एंटीजन, आरटीपीसीरआर की पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट व सीटी स्कैन में कोविड-19 का होना मान्य होगा।
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इसके बाद जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने इस आशय का आदेश जारी किया है। कहा है कि मृतक कर्मी के परिवारीजन या कर्मी के जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा अनुग्रह राशि के लिए 15 जून की शाम छह बजे तक आवेदन पत्र अपलोड करें। आवेदक द्वारा निर्वाचन ड्यूटी आर्डर प्रति, कोविड-19 संक्रमण का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और मृतक का एक फोटोग्राफ आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा।
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निर्वाचन ड्यूटी करने वाले राज्य कर्मियों की मौत पर अनुग्रह राशि राज्य निर्वाचन आयोग ने 30 लाख रुपये कर दी है। इसमें वे राज्य कर्मी भी शामिल होंगे। जिनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण से निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के भीतर हुई है। इसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। जिलाधिकारी की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। इसे कर्मी के परिजन या कर्मी के जनपद स्तरीय अधिकारी से अपलोड किया जाएगा। - शीतला प्रसाद सिंह, जिला पंचायत राज्य अधिकारी, अयोध्या।