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नहीं खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, सिनेमा हाल, शापिंग माल, पार्क सहित भीड़ भाड़ वाले स्थल

Mon, 31 May 2021 11:40 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 May 2021 11:40 PM IST
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Crowded places including educational institutions, coaching, cinema halls, shopping malls, parks will not open
अयोध्या। जिला प्रशासन ने सोमवार रात शर्तों के साथ मंगलवार से दुकानों व प्रतिष्ठानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। प्रतिष्ठान सुबह सात से शाम को सात बजे तक ही खुलेंगे।
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शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, पार्क सहित भाड़ भाड़ वाले स्थलों को खोलने पर पाबंदी जारी रहेगी। कोविड गाइड लाइन का पालन किया जाएगा।
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जिन दुकानों पर इसका पालन होता नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दुकानों को खोले जाने के लिए दिनवार रोस्टर जारी किया गया है। रविवार को पूर्ण बंदी रहेगी।
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व्यापारियों के साथ सोमवार को दिन में बैठक के बाद जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जिले में प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए आदेश जारी कर दिया है। एक जून से अनलॉक को लेकर प्रदेश सरकार ने सशर्त निर्देश पहले ही जारी कर दिया था।
दुकानदारों को स्वयं और अपने कर्मचारी को मास्क और ग्लब्स पहने की व्यवस्था करनी होगी। दुकान पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था करनी होगी। दुकान के सामने व्यापारी अतिक्रमण नहीं करेंगे। छह फिट पर सफेद गोले बनाए जाएंगे।
दुकानदार बिना मास्क लगाकर आने वाले ग्राहक को सामान नहीं बेचेगा। 65 साल से अधिक बुजुर्ग, गर्भवती महिला और 10 साल से छोटे बच्चे अपरिहार्य स्थितियों में ही घर से बाहन निकलेंगे। साप्ताहिक बंदी के दिन कोई बाजार नहीं खुलेगी।
कोई साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगी। सब्जी मंडी बीच बाजार में नहीं लगेगी। सार्वजनिक स्थान पर थूकना मना होगा। भीड़ वाली दुकानों को बंद कराया जा सकता है। सामान अपने घर के निकट की दुकान से ही खरादी जाएगा।
अनावश्यक रूप से घर से दूर तक यात्रा कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। औद्योगिक इकाईयां सभी कारीगर को अपने परिसर में रखेगी। स्वास्थ्य रजिस्टर रखेंगी।
सभी ब्यूटी पार्लर, सैलून अपने सभी उपकरणों को गरमपानी साबुन से साफ कर सैनिटाइज करने के बाद ही दूसरे ग्राहक को पर उपयोग करेंगे। जारी आदेश में जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, पार्क, तरणताल, पार्क आदि बंद रखे जाएंगे।
रेस्टोरेंट से केवल होम डिलेवरी की अनुमति होगी। हाईवे के किनारे के ढाबे, ठेले खोमचे को खोलने की अनुमति दो गज की दूरी व मास्क के साथ होगी। दोपहिया वाहनों पर निर्धारित सीट और चार पहिला वाहनों पर केवल चार लोग बैठ सकेंगे।
दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट और मास्क अनिवार्य होगा। आटो व ई-रिक्शा में चालक सहित तीन लोग ही बैठ सकेंगे। इसके साथ ही कई अन्य प्रतिबंध भी शामिल किया गया है।
कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने पर सुसंगत नियमों के तहत कार्रवाई होगी। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। एसएसपी शैलेश पांडेय ने बताया कि नियमों का पालन कराने के लिए जिले के सभी थाना, कोतवाली व चौकी प्रभारी को निर्देश दिया गया है।
वह लगातार गश्त कर अपने-अपने क्षेत्र में नजर रखेंगे। बिना मास्क पहनकर सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष द्वारा सोमवार को अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया गया।
साथ ही व्यापारियों व अन्य लोगों के साथ बैठक कर उन्हें गाइड लाइन की जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने की अपील की। कोतवाली नगर, थाना कैंट, कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में बैठक के दौरान शहर के व्यापारियों को कोरोना से बचाव के तीन मंत्र सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर बताते हुए इसका पालन करने की हिदायत दी। स्पष्ट रूप से कहा गया कि नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दुकानों को खोले जाने के लिए जारी रोस्टर
-मेडिकल स्टोर व फल, सब्जी, दूध-दही सोमवार से शनिवार।
-मिठाई, बेकरी, आइसक्रीम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, किराना स्टोर, खली, चूनी चोकर, आटोमोबाइल वर्कशॉप, जनसेवा केंद्र, कीटनाशक एवं खादबीज आदि सोमवार से शुक्रवार।
-बर्तन, हार्ड वेयर, सीमेंट एवं बिल्डिंग मटिरीयल, लोहे की दुकान, अटैची, टेलरिंग, कॉस्मेटिक, फर्नीचर, आलमारी, साइकिल की दुकान, वस्त्रालय, आटोमोबाइल शोरूम टायर, ज्वैलरी शॉप, आरा मशीन, स्टेशनरी मंगलवार, बृहस्पतिवार व शुक्रवार।

-इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला, नमकीन, दालमोठ, रेडीमेड गारमेंट, लांड्री, मछली मंडी, मोबाइल की दुकान, गिफ्ट, स्पोर्ट्स शॉप, फोटो ग्राफ, फोटो स्टेट, कृषि यंत्र,, जूते चप्पल की दुकान, चश्माघर, गन हाउस व न्यू प्रतिष्ठान सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार।
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