{"_id":"60808fd894e3d975fc4957b5fc289e4c","slug":"including-husband-three-convicted-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पति समेत तीन दोषी करार","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
पति समेत तीन दोषी करार
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jul 2015 11:03 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पहले गांव की ही लड़की से प्रेम विवाह किया, फिर दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। इससे तंग आकर विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में अदालत ने पति, सास व ससुर को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाते हुए जेल भेज दिया। सजा के प्रश्न पर सुनवाई 16 जुलाई को होगी। यह फैसला अपर जिला जज जगदीश प्रसाद की अदालत से मंगलवार को हुआ।
सालिकराम निवासी अल्पी का पुरवा मजरे ऊंचगांव रुहियावां ने रिपोर्ट लिखाई थी। इसमें आरोप था कि उसकी पुत्री संगीता ने गांव के ही राम सूरत से फरवरी 2011 में प्रेम विवाह किया था। पहले तो सब ठीक रहा और एक बच्चा भी हुआ। फिर ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे।
घटना 10 दिसंबर 2012 की है। ससुराल वाले संगीता को मारपीट कर घर से निकाल रहे थे। वह नहीं निकली तो कहा कि जाकर जहर खा लो। संगीता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जानकारी होने पर उसके मायके वाले आए। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां दो घंटे बाद उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
इसकी रिपोर्ट पति रामसूरत, ससुर बुधिराम, व सास फुलेसरा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने व साक्ष्य छिपाने की धारा में लिखाई गई थी। सुनवाई के बाद अदालत नें मंगलवार को फैसला सुनाया।
विज्ञापन
सालिकराम निवासी अल्पी का पुरवा मजरे ऊंचगांव रुहियावां ने रिपोर्ट लिखाई थी। इसमें आरोप था कि उसकी पुत्री संगीता ने गांव के ही राम सूरत से फरवरी 2011 में प्रेम विवाह किया था। पहले तो सब ठीक रहा और एक बच्चा भी हुआ। फिर ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे।
विज्ञापन
घटना 10 दिसंबर 2012 की है। ससुराल वाले संगीता को मारपीट कर घर से निकाल रहे थे। वह नहीं निकली तो कहा कि जाकर जहर खा लो। संगीता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जानकारी होने पर उसके मायके वाले आए। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां दो घंटे बाद उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
इसकी रिपोर्ट पति रामसूरत, ससुर बुधिराम, व सास फुलेसरा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने व साक्ष्य छिपाने की धारा में लिखाई गई थी। सुनवाई के बाद अदालत नें मंगलवार को फैसला सुनाया।