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आवास फर्जीवाड़े में पूर्व प्रधान व सचिव पर केस
फैजाबाद
Updated Sat, 27 Aug 2016 10:40 PM IST
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सोहावल ब्लॉक क्षेत्र के पूर्व ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ इंदिरा आवास में फर्जीवाड़े के मामले की रौनाही थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट अदालत के आदेश पर दर्ज की गई है। मामला सोहावल विकासखंड क्षेत्र के गोड़वा ग्राम पंचायत का है।
पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान गांव के प्रधान रहे आनंद तिवारी और वीडीओ विनोद कुमार पर इंदिरा आवास के आवंटन में फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप है। कहा गया है कि पात्रों की बीपीएल सूची धारक के स्थान पर अपने चहेतों का नाम दर्ज करके आवास का लाभ दे दिया गया।
इसमें जगन्नाथ पुत्र बेलई की सूची पर अंजलि पत्नी अरुण कुमार, जियालाल पुत्र रामगरीब की सूची पर रामावती पत्नी जयकरन, वंशराज पुत्र जवाहिर की सूची पर रामलली पत्नी रामबहोर, जयराम पुत्र जवाहिर की सूची पर अपात्र पुष्पा पत्नी बिंदू, ढोढ़े पुत्र भगन की सूची पर मालती पत्नी रमबरन, बैजनाथ पुत्र बलई की सूची पर अशोक पत्नी अमरनाथ की सूची लगा दिए जाने का आरोप है।
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बीपीएल धारकों का इनसे दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं हैं। इसकी शिकायत गांव के ही अनुज मिश्र ने बीडीओ से की थी। जांच के बाद आरोप सही पाए गए। अनुज मिश्र का कहना है कि ग्राम प्रधान आनंद तिवारी व ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार पर जांच में फर्जीवाड़ा सही पाया गया।
इसके खिलाफ न्यायालय सीजेएम प्रथम के यहां वाद दायर किया गया था। रौनाही थाना प्रभारी केके गुप्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर ग्राम प्रधान गोड़वा आनंद तिवारी, सचिव विनोद कुमार पर धोखाधड़ी व गबन आदि का केस दर्ज किया गया है।
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पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान गांव के प्रधान रहे आनंद तिवारी और वीडीओ विनोद कुमार पर इंदिरा आवास के आवंटन में फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप है। कहा गया है कि पात्रों की बीपीएल सूची धारक के स्थान पर अपने चहेतों का नाम दर्ज करके आवास का लाभ दे दिया गया।
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इसमें जगन्नाथ पुत्र बेलई की सूची पर अंजलि पत्नी अरुण कुमार, जियालाल पुत्र रामगरीब की सूची पर रामावती पत्नी जयकरन, वंशराज पुत्र जवाहिर की सूची पर रामलली पत्नी रामबहोर, जयराम पुत्र जवाहिर की सूची पर अपात्र पुष्पा पत्नी बिंदू, ढोढ़े पुत्र भगन की सूची पर मालती पत्नी रमबरन, बैजनाथ पुत्र बलई की सूची पर अशोक पत्नी अमरनाथ की सूची लगा दिए जाने का आरोप है।
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बीपीएल धारकों का इनसे दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं हैं। इसकी शिकायत गांव के ही अनुज मिश्र ने बीडीओ से की थी। जांच के बाद आरोप सही पाए गए। अनुज मिश्र का कहना है कि ग्राम प्रधान आनंद तिवारी व ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार पर जांच में फर्जीवाड़ा सही पाया गया।
इसके खिलाफ न्यायालय सीजेएम प्रथम के यहां वाद दायर किया गया था। रौनाही थाना प्रभारी केके गुप्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर ग्राम प्रधान गोड़वा आनंद तिवारी, सचिव विनोद कुमार पर धोखाधड़ी व गबन आदि का केस दर्ज किया गया है।