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गैंगस्टर में दो को सात साल की सजा
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गैंगस्टर में दो को सात साल की सजा
अयोध्या। गैंगस्टर के एक मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने दो युवकों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर पांच हजार जुर्माना भी हुआ है। फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के जज सुरेश चंद्र आर्य की अदालत से हुआ।
अभियोजन अधिकारी दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 17 जनवरी 2013 की है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के तेजापुर मजरे अंकारीपुर गांव में जमीन के विवाद में शफीक की हत्या कर दी गई थी।
इसके बाद पुलिस ने मामले में गिरोह बंद अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की थी। यह कार्रवाई तत्कालीन थानाध्यक्ष दीपन यादव की तहरीर पर हुई थी।
हत्या वाले मामले में दोनों को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तेजापुर मजरे अंकारीपुर निवासी वसीम व जमील उर्फ लाले को गिरोह बंद अधिनियम के तहत भी दोषी पाते हुए सजा दी।
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अयोध्या। गैंगस्टर के एक मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने दो युवकों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर पांच हजार जुर्माना भी हुआ है। फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के जज सुरेश चंद्र आर्य की अदालत से हुआ।
अभियोजन अधिकारी दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 17 जनवरी 2013 की है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के तेजापुर मजरे अंकारीपुर गांव में जमीन के विवाद में शफीक की हत्या कर दी गई थी।
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इसके बाद पुलिस ने मामले में गिरोह बंद अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की थी। यह कार्रवाई तत्कालीन थानाध्यक्ष दीपन यादव की तहरीर पर हुई थी।
हत्या वाले मामले में दोनों को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तेजापुर मजरे अंकारीपुर निवासी वसीम व जमील उर्फ लाले को गिरोह बंद अधिनियम के तहत भी दोषी पाते हुए सजा दी।
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