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Ayodhya News: पॉक्सो एक्ट में दो को 20 साल की सजा

Thu, 08 Jun 2023 12:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 08 Jun 2023 12:57 AM IST
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court rape prison
अयोध्या। पूराकलंदर थाना क्षेत्र के गांव की किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो युवकों को 20 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। प्रत्येक पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी हुआ है। फैसला अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अभिषेक कुमार बगड़िया की अदालत से बुधवार को हुआ।
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पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अभिषेक रघुवंशी ने बताया कि घटना 9 नवंबर 2021 की है। पूराकलंदर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली किशोरी को फरहान खान व पलिया साहबदी के रहने वाले सोहराब ने अगवाकर लिया था। इसके बाद 10 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी को लेकर मुंबई भाग जाना चाहते थे और क्षेत्रीय कार्यशाला रोडवेज पर बस का इंतजार कर रहे थे। मामले की जानकारी पुलिस को होने पर दोनों किशोरी को उसके गांव में छोड़कर भाग गए थे। इसकी रिपोर्ट घटना के कुछ दिन बाद लिखाई गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा, अपहरण में पांच वर्ष व जान से मार डालने की धमकी देने में दो वर्ष की सजा से दंडित किया। संवाद
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