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दहेज हत्या के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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अयोध्या। दहेज में गाड़ी, फ्रीज, टीवी न मिलने के कारण विवाहिता की जलाकर हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने आरोपी सास-ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश जिला जज नीरज निगम की अदालत से हुआ।
जिला शासकीय अधिवक्ता रामकृष्ण तिवारी ने बताया कि घटना 30 जून 2019 की है। रुदौली थाना क्षेत्र के राजा नगर कैरन पुर निवासी विवाहिता रोशन जहां की दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी।
इसकी रिपोर्ट सास शाहीन जहां व ससुर अजमत उर रहमान के खिलाफ लिखाई गई थी। जमानत पर बहस के दौरान बचाव पक्ष का तर्क था कि मृतका लीवर की रोगी थी।
उसका इलाज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, डॉ. राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय व संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में कराया गया था। जुलाई में उसके लिवर को ट्रांसप्लांट करने के लिए तिथि नियत की गई थी। इसी बीच उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले को गंभीर पाते हुए सास और ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता रामकृष्ण तिवारी ने बताया कि घटना 30 जून 2019 की है। रुदौली थाना क्षेत्र के राजा नगर कैरन पुर निवासी विवाहिता रोशन जहां की दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी।
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इसकी रिपोर्ट सास शाहीन जहां व ससुर अजमत उर रहमान के खिलाफ लिखाई गई थी। जमानत पर बहस के दौरान बचाव पक्ष का तर्क था कि मृतका लीवर की रोगी थी।
उसका इलाज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, डॉ. राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय व संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में कराया गया था। जुलाई में उसके लिवर को ट्रांसप्लांट करने के लिए तिथि नियत की गई थी। इसी बीच उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले को गंभीर पाते हुए सास और ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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