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Ayodhya News: पूर्व मंत्री तेज नारायण को राहत नहीं, चलेगा मुकदमा
Sun, 18 Jun 2023 12:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Sun, 18 Jun 2023 12:03 AM IST
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अयोध्या। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय समेत अन्य लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले को खारिज करने की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश सीजेएम प्रशांत शुक्ला की अदालत से शनिवार को हुआ।
पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय, सूर्यकांत पांडेय, मनोज जायसवाल, पूर्व विधायक जय शंकर पांडेय, वसी हैदर, गिरीश पांडेय उर्फ डिंपुल, जसबीर सिंह, मोहम्मद सलीम, जहीर मंसूर इलाही, मोहम्मद कैसर अंसारी समेत अन्य के खिलाफ 22 फरवरी 2011 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर ने एक चालानी रिपोर्ट 16 व्यक्तियों के खिलाफ प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में कहा था कि 10 जनवरी 2011 से 9 मार्च 2011 तक जिले में निषेधाज्ञा लागू है।
22 फरवरी 2011 को 3:30 बजे जय शंकर पांडेय के नेतृत्व में करीब 25-30 कार्यकर्ताओं ने बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति की सूचना दिए पार्टी कार्यालय कार्यालय गुलाब बाड़ी से जुलूस की शक्ल में सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए घंटाघर जाकर रोड जाम करते हुए निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। इस चालानी रिपोर्ट के आधार पर इन सब के खिलाफ संज्ञान लिया गया था। इसे खत्म करने के लिए सभी लोगों ने अदालत में अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए गवाही के लिए अगली तारीख 5 जुलाई नियत की है।
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पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय, सूर्यकांत पांडेय, मनोज जायसवाल, पूर्व विधायक जय शंकर पांडेय, वसी हैदर, गिरीश पांडेय उर्फ डिंपुल, जसबीर सिंह, मोहम्मद सलीम, जहीर मंसूर इलाही, मोहम्मद कैसर अंसारी समेत अन्य के खिलाफ 22 फरवरी 2011 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर ने एक चालानी रिपोर्ट 16 व्यक्तियों के खिलाफ प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में कहा था कि 10 जनवरी 2011 से 9 मार्च 2011 तक जिले में निषेधाज्ञा लागू है।
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22 फरवरी 2011 को 3:30 बजे जय शंकर पांडेय के नेतृत्व में करीब 25-30 कार्यकर्ताओं ने बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति की सूचना दिए पार्टी कार्यालय कार्यालय गुलाब बाड़ी से जुलूस की शक्ल में सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए घंटाघर जाकर रोड जाम करते हुए निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। इस चालानी रिपोर्ट के आधार पर इन सब के खिलाफ संज्ञान लिया गया था। इसे खत्म करने के लिए सभी लोगों ने अदालत में अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए गवाही के लिए अगली तारीख 5 जुलाई नियत की है।
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