फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   court case

इकबाल के खिलाफ वर्तिका की अर्जी पर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित

Fri, 13 Sep 2019 10:39 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Sep 2019 10:39 PM IST
विज्ञापन
court case
अयोध्या। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह की ओर से बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दी गई अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली गई।
विज्ञापन

कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है। सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह की अदालत में हुई, जहां वर्तिका सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से आए अधिवक्ताओं ने लगाए गए आरोप को संज्ञेय अपराध बताते हुए एफआईआर दर्ज करने व विवेचना करने के लिए आदेश देने की गुजारिश की। जबकि रामजन्मभूमि थाना पुलिस ने तर्क रखा कि वर्तिका ने कोई तहरीर अभी तक नहीं दी है।
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता संगीता सिंह, इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ के अधिवक्ता रोहित त्रिपाठी, शिवानंद पांडे ने बताया कि बाबरी मस्जिद मामले के मुद्दई इकबाल अंसारी पर वर्तिका सिंह ने राष्ट्र द्रोह समेत अन्य आरोप लगाते हुए कोर्ट में अर्जी दी थी। जिस पर कोर्ट ने थाना रामजन्मभूमि से प्रकरण में आख्या मांगी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

थाने के एसआई रमेश कुमार द्वारा दी गई आख्या में बताया गया है कि बीते 3 सितंबर को दिन में एक बजे इकबाल के सुरक्षाकर्मी गनर ताहिर हाशमी ने सूचना दी कि एक युवती जो अपना नाम वर्तिका सिंह व उसके साथ एक युवक जो अपना नाम प्रभु दयाल सिंह बता रहा है, इकबाल अंसारी के घर पर वाद-विवाद कर रहे हैं।
सूचना पर तत्काल निरीक्षक आनंद कुमार बेस महिला सिपाहियों के साथ पहुंचे और युवती व उसके साथ आए युवक को वहां से हटाकर पूछताछ की थी।
मामले में शुक्रवार को वर्तिका की ओर से आए तीनों वकीलों ने अदालत में बहस की। तहरीर न देने की बात पर अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह का कहना है कि मामले में पुलिस और जिले के एसएसपी इकबाल अंसारी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी तहरीर उन्होंने थाने पर खुद तो दी ही है।
एसएसपी और थाने को भी स्पीड पोस्ट के जरिये शिकायत की गई थी। 6 सितंबर को शिकायत पत्र प्राप्त भी हो गया था। पुलिस ने अदालत को गुमराह करने के लिए भ्रामक आख्या दी है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद फैसले के लिए 17 सितंबर की तिथि नियत की है।

घटना के दिन ही वर्तिका के खिलाफ दर्ज हो गई थी रिपोर्ट
अयोध्या। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान पता चला कि पुलिस ने तीन सितंबर को घटना के दिन ही इकबाल अंसारी की तहरीर पर वर्तिका के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी। हालांकि इस बात को संबंधित थाने की पुलिस से लेकर आला अधिकारी अब तक छिपाए हुए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed