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मासूम की बलि देने के मामले में दंपती को उम्रकैद

Wed, 28 Jul 2021 12:45 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 28 Jul 2021 12:45 AM IST
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Couple gets life imprisonment for sacrificing an innocent
अयोध्या। तंत्र-मंत्र के चक्कर में खुद के जिगर के टुकड़े को बलि चढ़ा देने के मामले में कोर्ट ने पति-पत्नी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ है।
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फैसला अपर जिला जज बृजेश कुमार सिंह की अदालत से मंगलवार को हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम तिलक मिश्रा व श्रीधर मिश्रा ने बताया कि घटना 22 सितंबर 2015 की है।
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अंबेडकरनगर के राजेसुलतानपुर थाना क्षेत्र के लालमनपुर के रहने वाले मूलचंद चौरसिया और उनकी पत्नी सुशीला के साथ अपनी चार माह की पुत्री को अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर के पीछे स्थित चबूतरे पर पटक कर मार डाला था।
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घटना के पीछे कारण यह था कि जब से उनकी बेटी पैदा हुई दंपती को बुरे सपने आते थे। काफी उपाय करने के बाद भी समाधान नहीं हुआ तो दोनों अयोध्या आए और यहां पुत्री को मार डाला।

मामले में नागेश्वर नाथ मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने गवाही दी। जिस पर कोर्ट ने दोषी पाते हुए पत्नी को सजा सुनाई और सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।
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