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प्रेमिका की हत्या में प्रेमी को आजीवन कारावास
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अयोध्या। प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने वाले प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उस पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। फैसला अपर जिला जज पूजा सिंह की अदालत से बुधवार को हुआ है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश तिवारी ने बताया कि वारदात 25 अक्तूबर, 2016 की है। इनायतनगर थाना क्षेत्र के जोगियारा गांव की रहने वाली शकुंतला वादी तिलकराम की पत्नी थी।
तिलकराम मजदूरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। इसी बीच शकुंतला का गांव के ही पवन कुमार से प्रेम संबंध हो गया। वारदात वाले दिन पवन ने फोन करके शकुंतला को बाजार चलने के लिए बुलाया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
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शव को गांव के बाहर फेंक दिया। बाराबंकी में मजदूरी कर रहे उसके पति ने आकर रिपोर्ट लिखाई। विवेचना में पुलिस ने पवन कुमार की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद करके आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनको सजा सुनाई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश तिवारी ने बताया कि वारदात 25 अक्तूबर, 2016 की है। इनायतनगर थाना क्षेत्र के जोगियारा गांव की रहने वाली शकुंतला वादी तिलकराम की पत्नी थी।
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तिलकराम मजदूरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। इसी बीच शकुंतला का गांव के ही पवन कुमार से प्रेम संबंध हो गया। वारदात वाले दिन पवन ने फोन करके शकुंतला को बाजार चलने के लिए बुलाया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
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शव को गांव के बाहर फेंक दिया। बाराबंकी में मजदूरी कर रहे उसके पति ने आकर रिपोर्ट लिखाई। विवेचना में पुलिस ने पवन कुमार की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद करके आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनको सजा सुनाई।