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जनसूचना न देने पर एसडीओ पर 10 हजार का जुर्माना
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भेलसर। जन सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयोग ने एसडीओ पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। रुदौली नगर के मो.हफीज मोहल्ला शेखना दक्षिणी ने आरटीआई के तहत 24 अक्तूबर 2016 को तत्कालीन जन सूचना अधिकारी अधिशाषी अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता, वितरण, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम फैजाबाद से दो बिंदुओं पर सूचना मांगी थी।
प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष 21 नवंबर 2016 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी 2 फरवरी 2017 व 19 नवंबर 2018 को राज्य सूचना आयोग सुनवाई के दौरान पहुंचा।
बावजूद भी वांछित सूचनाएं नहीं दी गई। 19 फरवरी 2020 को आयोग ने सुनवाई के दौरान तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को दोषी पाए जाने पर आयोग ने जिलाधिकारी, प्रमुख सचिव ऊर्जा, कोषाधिकारी फैजाबाद को इसकी जानकारी देते हुए आदेश निर्गत किया है कि दोषी एसडीओ विद्युत विभाग के वेतन से दस हजार रुपये अर्थदंड की राशि वसूली कर सूचना अधिकार अधिनियम के निर्धारित हेड में जमा करें।
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प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष 21 नवंबर 2016 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी 2 फरवरी 2017 व 19 नवंबर 2018 को राज्य सूचना आयोग सुनवाई के दौरान पहुंचा।
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बावजूद भी वांछित सूचनाएं नहीं दी गई। 19 फरवरी 2020 को आयोग ने सुनवाई के दौरान तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को दोषी पाए जाने पर आयोग ने जिलाधिकारी, प्रमुख सचिव ऊर्जा, कोषाधिकारी फैजाबाद को इसकी जानकारी देते हुए आदेश निर्गत किया है कि दोषी एसडीओ विद्युत विभाग के वेतन से दस हजार रुपये अर्थदंड की राशि वसूली कर सूचना अधिकार अधिनियम के निर्धारित हेड में जमा करें।
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