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अधिग्रहीत परिसर में लगी धारा 144
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अधिग्रहीत परिसर में लगी धारा 144
अयोध्या। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अयोध्या कूच को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। इसको लेकर अपर जिला मजिस्ट्रेट कानून व्यवस्था पीडी गुप्त ने विवादित व अधिग्रहीत परिसर के आसपास 7 अप्रैल तक धारा 144 लगा दी है।
इसके अंतर्गत अधिग्रहित परिसर में निर्धारित प्रवेश मार्ग के अलावा अन्य किसी स्थान से कोई प्रवेश नहीं करेगा। टेढ़ी बाजार से उनवल मंदिर, वेद मंदिर, रामकोट होते हुए रंग महल बैरियर तक कैमरा, वीडियो कैमरा आदि प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इस दौरान निर्धारित समयानुसार रामलला का दर्शन जारी रहेगा। ध्यान रहे कि द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने 21 फरवरी को अयोध्या कूच का एलान कर राम मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की है।
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अयोध्या। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अयोध्या कूच को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। इसको लेकर अपर जिला मजिस्ट्रेट कानून व्यवस्था पीडी गुप्त ने विवादित व अधिग्रहीत परिसर के आसपास 7 अप्रैल तक धारा 144 लगा दी है।
इसके अंतर्गत अधिग्रहित परिसर में निर्धारित प्रवेश मार्ग के अलावा अन्य किसी स्थान से कोई प्रवेश नहीं करेगा। टेढ़ी बाजार से उनवल मंदिर, वेद मंदिर, रामकोट होते हुए रंग महल बैरियर तक कैमरा, वीडियो कैमरा आदि प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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इस दौरान निर्धारित समयानुसार रामलला का दर्शन जारी रहेगा। ध्यान रहे कि द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने 21 फरवरी को अयोध्या कूच का एलान कर राम मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की है।
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