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दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को 10-10 साल की सजा
Updated Tue, 17 Jul 2018 11:16 PM IST
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हत्यारे पति, सास व ससुर को 10-10 साल की सजा
फैजाबाद। दहेज में बाइक, सोने की चैन व अंगूठी न मिलने पर विवाहिता की गला घोंट कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति, सास व ससुर को दोषी पाते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर चार हजार रुपये जुर्माना भी हुआ। फैसला अपर जिला जज सुरेश कुमार शर्मा की अदालत से हुआ।
एडीजीसी कालिका प्रसाद सिंह ने बताया कि वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र औरंगाबाद मीरबाजार निवासी संजय गुप्ता ने अपनी बहन लता की शादी घटना के पांच साल पहले गोसाईगंज कस्बे के विवेक कुमार गुप्ता के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले लता को और दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। दहेज में बाइक, सोने की चैन व अंगूठी की मांग पूरी न होने पर 10 जून 2012 की रात पति, ससुर राजकुमार गुप्ता, सास अमरावती ने पहले लता को मारा पीटा फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके मायके वालों को खबर दी कि पेट में दर्द की वजह से अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। गला घोंटकर मार डालने का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ। तब संजय गुप्ता ने तीनों के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने, दहेज प्रताड़ना व दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत रिपोर्ट लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई और सजा भुगतने के लिए अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया।
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फैजाबाद। दहेज में बाइक, सोने की चैन व अंगूठी न मिलने पर विवाहिता की गला घोंट कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति, सास व ससुर को दोषी पाते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर चार हजार रुपये जुर्माना भी हुआ। फैसला अपर जिला जज सुरेश कुमार शर्मा की अदालत से हुआ।
एडीजीसी कालिका प्रसाद सिंह ने बताया कि वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र औरंगाबाद मीरबाजार निवासी संजय गुप्ता ने अपनी बहन लता की शादी घटना के पांच साल पहले गोसाईगंज कस्बे के विवेक कुमार गुप्ता के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले लता को और दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। दहेज में बाइक, सोने की चैन व अंगूठी की मांग पूरी न होने पर 10 जून 2012 की रात पति, ससुर राजकुमार गुप्ता, सास अमरावती ने पहले लता को मारा पीटा फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके मायके वालों को खबर दी कि पेट में दर्द की वजह से अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। गला घोंटकर मार डालने का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ। तब संजय गुप्ता ने तीनों के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने, दहेज प्रताड़ना व दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत रिपोर्ट लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई और सजा भुगतने के लिए अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया।
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