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जानलेवा हमले में युवक को 5 साल की सजा
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अयोध्या। जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने युवक पर पांच हजार जुर्माना भी लगाया है। फैसला अपर जिला जज कुशल पाल की अदालत से हुआ है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभय वैश्य ने बताया कि घटना 29 नवंबर 2012 की है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के टिकरा बैहारी निवासी उदय भान सिंह अपनी बाइक से प्रमोद सिंह व मोनू सिंह के साथ दिलासीगंज बाजार से वापस घर जा रहे थे।
जब वह मोहम्मदपुर कस्बा के पास पहुंचे तो उनके ऊपर आज्ञा राम निवासी अदमापुर मोहम्मदपुर थाना महाराजगंज ने तमंचे से फायर कर दिया था, जिससे वह घायल हो गए थे।
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उदयभान ने जानलेवा हमले की धाराओं में रिपोर्ट लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए आज्ञाराम को सजा सुनाई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभय वैश्य ने बताया कि घटना 29 नवंबर 2012 की है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के टिकरा बैहारी निवासी उदय भान सिंह अपनी बाइक से प्रमोद सिंह व मोनू सिंह के साथ दिलासीगंज बाजार से वापस घर जा रहे थे।
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जब वह मोहम्मदपुर कस्बा के पास पहुंचे तो उनके ऊपर आज्ञा राम निवासी अदमापुर मोहम्मदपुर थाना महाराजगंज ने तमंचे से फायर कर दिया था, जिससे वह घायल हो गए थे।
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उदयभान ने जानलेवा हमले की धाराओं में रिपोर्ट लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए आज्ञाराम को सजा सुनाई।