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Bulandshahar News: हत्या के तीन दोषियों को 10-10 साल का सश्रम कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 21 Sep 2025 10:34 PM IST
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Three murder convicts sentenced to 10 years rigorous imprisonment
बुलंदशहर। अगौता थाना क्षेत्र के गांव सैगा जगतपुर निवासी सुरजीत सिंह की वर्ष 2016 में वाहन से कुचलकर हत्या के मामले में तीन आरोपियों को एडीजे 12 गोपाल जी के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें दस-दस वर्ष का कारावास और सात-सात हजार का अर्थदंड सुनाया है।
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अगौता क्षेत्र के गांव सैगा जगतपुर निवासी समरजीत सिंह ने 23 फरवरी 2016 को थाने पर तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनके भाई सुरजीत सिंह की वाहन से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई है। समरजीत सिंह की तहरीर पर अगौता थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान सौरभ सैगा जगतपुर थाना अगौता, राजकुमार और सुंदर निवासी गांव असगरपुर थाना हापुड़ को नामजद किया गया था।
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पुलिस की जांच में भी लगाए गए आरोपी सही पाए गए थे। तीनों पर सुरजीत सिंह को जानबूझकर वाहन से टक्कर मारने का आरोप था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में शनिवार को एडीजे-12 जनपद बुलंदशहर के न्यायाधीश गोपाल जी की अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सश्रम कैद और सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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