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अब बेसिक शिक्षाकर्मी देंगे संपत्ति का ब्योरा
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अब बेसिक शिक्षाकर्मी देंगे संपत्ति का ब्योरा
बुलंदशहर। अब बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों और शिक्षकों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। मानव संपदा पोर्टल पर भी यह पूरा ब्यूरो अपलोड करना होगा। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को 20 जुलाई तक अपनी संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश दिया है।
बीएसए अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक सिर्फ अफसरों को ही यह जानकारी देनी होती थी। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मी से लेकर सभी वर्ग के कर्मचारियों और शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर ब्योरा देना होगा। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने 25 जून को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तय समय में विवरण उपलब्ध न करने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों के खिलाफ जांच की जाएगी। कर्मचारियों और शिक्षकों पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों को संज्ञान में लेकर अपर मुख्य सचिव ने यह आदेश जारी किया है।
कर्मचारियों के पटल भी बदलेंगे
चालू वर्ष में 31 मार्च तक बीते तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही पटल पर तैनात लिपिकों का काम भी बदलेगा। आदेशानुसार जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में ऐसे लिपिकों के पटल बदलने की कार्रवाई 10 जुलाई तक पूरी करनी होगी। विभाग के अधीन सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यरत समूह ग और घ के कार्मिकों का तबादला भी 10 जुलाई तक करना होगा।
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शासनादेश के तहत अब सभी कर्मचारियाें और शिक्षकों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य है। मानव संपदा पोर्टल पर यह ब्योरा उन्हें अपलोड करना होगा। इसके लिए 20 जुलाई तक का समय दिया गया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियाें और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। - अखंड प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी।
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बुलंदशहर। अब बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों और शिक्षकों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। मानव संपदा पोर्टल पर भी यह पूरा ब्यूरो अपलोड करना होगा। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को 20 जुलाई तक अपनी संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश दिया है।
बीएसए अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक सिर्फ अफसरों को ही यह जानकारी देनी होती थी। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मी से लेकर सभी वर्ग के कर्मचारियों और शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर ब्योरा देना होगा। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने 25 जून को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तय समय में विवरण उपलब्ध न करने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों के खिलाफ जांच की जाएगी। कर्मचारियों और शिक्षकों पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों को संज्ञान में लेकर अपर मुख्य सचिव ने यह आदेश जारी किया है।
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कर्मचारियों के पटल भी बदलेंगे
चालू वर्ष में 31 मार्च तक बीते तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही पटल पर तैनात लिपिकों का काम भी बदलेगा। आदेशानुसार जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में ऐसे लिपिकों के पटल बदलने की कार्रवाई 10 जुलाई तक पूरी करनी होगी। विभाग के अधीन सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यरत समूह ग और घ के कार्मिकों का तबादला भी 10 जुलाई तक करना होगा।
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शासनादेश के तहत अब सभी कर्मचारियाें और शिक्षकों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य है। मानव संपदा पोर्टल पर यह ब्योरा उन्हें अपलोड करना होगा। इसके लिए 20 जुलाई तक का समय दिया गया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियाें और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। - अखंड प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी।