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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Manoj Bavaria sentenced to 10 years imprisonment for robbery

Bulandshahar News: डकैती में मनोज बावरिया को 10 साल का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 31 Aug 2025 10:32 PM IST
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बुलंदशहर। घर में घुसकर लोगों को बंधक बनाने, जानलेवा हमला और डकैती के मामले में एडीजे अनूपशहर विनीत चौधरी के न्यायालय ने आरोपी मनोज बावरिया निवासी गांव उत्तमगढ़ी थाना जोरा जनपद मुरैना मध्य प्रदेश को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे दस वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है। मनोज ने साथियों के संग डिबाई कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2014 में वारदात की थी।
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वादी मुकदमा जयप्रकाश निवासी गांव बांधौर थाना डिबाई ने 21 अक्तूबर 2014 को डिबाई थाने पर तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 20 अक्तूबर की रात वह अपने अन्य परिजनों के साथ सो रहे थे। देर रात करीब एक बजे घर में 10-12 हथियारबंद नकाबपोश बदमाश घुस आए और परिजनों को बंधक बना लिया। आरोपियों ने पीड़ित व परिजनों की रॉड व अन्य हथियारों से पिटाई की थी।
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इस दौरान आरोपी घर से चार लाख रुपये की नकदी, 40 तोला सोने के आभूषण, आधा किलोग्राम चांदी के आभूषण, लाइसेंसी रिवॉल्वर, एक डबल बैरल बंदूक, वादी के भाई की लाइसेंसी बंदूक और दो फोन लूट कर ले गए। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस की जांच के दौरान आरोपी मनोज बावरिया, उसके साथी जगदीश बावरिया, सांवल, बिजेंद्र बावरिया, रवि और विजय कुमार के नाम प्रकाश में आए थे। इनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। न्यायालय ने अन्य सभी आरोपियों की पत्रावली पृथक कर दी थी।
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