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Bulandshahar News: पूर्व सभासद समेत सभी 12 दोषियों को उम्रकैद

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 19 Aug 2025 10:28 PM IST
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Life imprisonment to all 12 convicts including former councilor
वाहिद हत्याकांड में सजा सुनाए जाने के दौरान न्यायालय परिसर में जुटी भीड़। संवाद
बुलंदशहर। वाहिद हत्याकांड के सभी 12 दोषियों को अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रुकनसराय में 13 साल पहले 24 अगस्त 2012 को वाहिद की हत्या कर दी गई थी।
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मामले में पुलिस ने 15 लोगों को आरोपी बनाया था। जांच पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। वर्तमान में यह मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा था। तीन आरोपियों याद मोहम्मद, यूसुफ और रहीस की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। 14 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह श्योराण ने वाहिद की हत्या के जीवित सभी 12 आरोपियों फरीद, असगर, इस्तखार, फारुख, खलील, चमन, पूर्व सभासद वाहिद, साजिद, लुकमान, हाजी शाहिद, अनवार और अशरफ को दोषी करार दिया था।
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सजा के लिए 19 अगस्त की तारीख नियत की गई थी। नियत समय पर सभी दोषियों को मंगलवार को कारागार से जिला न्यायालय लाया गया। दोपहर करीब एक बजे सजा के प्रश्न पर सुनवाई के बाद जिला जज मंजीत सिंह श्योराण के न्यायालय ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया।
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कोर्ट परिसर बना छावनी : मामला कुरैशी और गद्दी बिरादरी से जुड़ा होने के कारण कोई अव्यवस्था न्यायालय में न हो इसके लिए मंगलवार को बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

एसपी सिटी शंकर प्रसाद व सीओ सिकंदराबाद भास्कर मिश्र, नगर कोतवाल समेत कई थानों के थानेदार व आरक्षी इस दौरान मौजूद रहे। प्रत्येक दोषी के साथ तीन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी हवालात से न्यायालय लाने व ले जाने के लिए लगाई गई थी।
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