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Bulandshahar News: वृद्धा की पीट-पीटकर हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
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बुलंदशहर। वृद्धा की पीट-पीटकर हत्या करने के दोषी को न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी एक्ट के न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
12 नवंबर 2022 को पहासू क्षेत्र के गांव फतिहाबाद निवासी कंचन पुत्र रामचंद्र ने थाना पहासू में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी 65 वर्षीय मां नेक्सी देवी दोपहर करीब दो बजे खेतों में पशुओं के लिए चारा लेने गई थीं। शाम तक जब वह घर वापस नहीं लौटीं, तो परिजनों ने तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान ग्रामीणों से पता चला कि गांव के ही बाबूलाल ने लाठी-डंडों से पीटकर नेक्सी देवी की हत्या कर दी है और शव को छिपाने के उद्देश्य से पास के खेत में फेंक दिया है।
परिजन जब मौके पर पहुंचे तो नेक्सी देवी का शव खून से लथपथ हालत में मिला था। पुलिस ने हत्या और एससी/एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान वादी कंचन, प्रत्यक्षदर्शियों, डॉक्टर और विवेचक सहित कुल 10 गवाह पेश कर आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी बाबूलाल को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी बाबूलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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12 नवंबर 2022 को पहासू क्षेत्र के गांव फतिहाबाद निवासी कंचन पुत्र रामचंद्र ने थाना पहासू में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी 65 वर्षीय मां नेक्सी देवी दोपहर करीब दो बजे खेतों में पशुओं के लिए चारा लेने गई थीं। शाम तक जब वह घर वापस नहीं लौटीं, तो परिजनों ने तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान ग्रामीणों से पता चला कि गांव के ही बाबूलाल ने लाठी-डंडों से पीटकर नेक्सी देवी की हत्या कर दी है और शव को छिपाने के उद्देश्य से पास के खेत में फेंक दिया है।
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परिजन जब मौके पर पहुंचे तो नेक्सी देवी का शव खून से लथपथ हालत में मिला था। पुलिस ने हत्या और एससी/एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान वादी कंचन, प्रत्यक्षदर्शियों, डॉक्टर और विवेचक सहित कुल 10 गवाह पेश कर आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी बाबूलाल को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी बाबूलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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